क्या मांस खाना आवश्यक है?

गभग 25 लाख वर्षों से मनुष्य अपने पोषण के लिए मांस पर निर्भर रहे हैं। यह तथ्य जीवों की जीवाश्मित हड्डियों, पत्थर के औज़ारों और प्राचीन दंत अवशेषों के साक्ष्य से अच्छी तरह साबित है। आज भी मनुष्य का मांस खाना जारी है – भारत के आंकड़े बताते हैं कि यहां के लगभग 70 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में मांसाहार करते हैं और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023 में विश्व की मांस की खपत 35 करोड़ टन थी। वैसे कई अन्य देशों के मुकाबले भारत का आंकड़ा (सालाना 3.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति) बहुत कम है लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में मांस खाना, और इतना मांस खाना ज़रूरी है?

एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार मांस के सेवन ने हमें मनुष्य बनाने में, खास तौर से हमारे दिमाग के विकास में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में भी कई लोग इतिहास और मानव विकास का हवाला देकर मांस के भरपूर आहार को उचित ठहराते हैं। उनका तर्क है कि आग, भाषा के विकास, सामाजिक पदानुक्रम और यहां तक कि संस्कृति की उत्पत्ति मांस की खपत से जुड़ी है। यहां तक कि कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि मांस मनुष्य के लिए एक कुदरती ज़रूरत है, जबकि वे शाकाहार को अप्राकृतिक और संभवत: हानिकारक मानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इन धारणाओं को चुनौती भी दी है।

वास्तव में तो मानव विकास अब भी जारी है, लेकिन साथ ही हमारी आहार सम्बंधी ज़रूरतें भी इसके साथ विकसित हुई हैं। भोजन की उपलब्धता, उसके घटक और तैयार करने की तकनीकों में बदलाव ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अब हमें भोजन की तलाश में घंटों भटकने की ज़रूरत नहीं होती और आधुनिक कृषि तकनीकों ने वनस्पति-आधारित आहार में काफी सुधार भी किया है। खाना पकाने की विधि ने पोषक तत्व और भी अधिक सुलभ बनाए हैं।

गौरतलब है कि पहले की तुलना में अब मांस आसानी से उपलब्ध है लेकिन इसके उत्पादन में काफी अधिक संसाधनों की खपत होती है। वर्तमान में दुनिया की लगभग 77 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का उपयोग मांस और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है जबकि ये उत्पाद वैश्विक स्तर पर कैलोरी आवश्यकता का केवल 18 प्रतिशत ही प्रदान करते हैं। इससे मांस की उच्च खपत की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण सवाल उठता है।

हालिया अध्ययनों ने ‘मांस ने हमें मानव बनाया’ सिद्धांत पर संदेह जताया है। इसके साथ ही मस्तिष्क के आकार और पाचन तंत्र के आकार के बीच कोई स्पष्ट सम्बंध भी नहीं पाया गया जो महंगा-ऊतक परिकल्पना को चुनौती देता है। महंगा-ऊतक परिकल्पना कहती है कि मस्तिष्क बहुत खर्चीला अंग है और इसके विकास के लिए अन्य अंगों की बलि चढ़ जाती है और मांस खाए बिना काम नहीं चल सकता। 2022 में व्यापक स्तर पर किए गए एक अध्ययन में भी पाया गया है कि इस सिद्धांत के पुरातात्विक साक्ष्य उतने मज़बूत नहीं हैं जितना पहले लगता था। इस सम्बंध में हारवर्ड युनिवर्सिटी के प्रायमेटोलॉजिस्ट रिचर्ड रैंगहैम का मानना है कि मानव इतिहास में सच्ची आहार क्रांति मांस खाने से नहीं बल्कि खाना पकाना सीखने से आई है। खाना पकाने से भोजन पहले से थोड़ा पच जाता है जिससे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है और मस्तिष्क को काफी अधिक ऊर्जा मिलती है।

दुर्भाग्यवश, हमारे आहार विकास ने एक नई समस्या को जन्म दिया है – भोजन की प्रचुरता। आज बहुत से लोग अपनी ज़रूरत से अधिक कैलोरी का उपभोग करते हैं, जिससे मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं के कारण मांस की खपत को कम करने का सुझाव दिया जाता है।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मांस हमेशा से अन्य आहार घटकों का पूरक रहा है, इसने किसी अन्य भोजन की जगह नहीं ली है। दरअसल मानव विकास के दौरान मनुष्यों ने जो भी मिला उसका सेवन किया है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों द्वारा मांस के सेवन ने नहीं बल्कि चयापचय में अनुकूलन की क्षमता ने मानव विकास को गति व दिशा दी है। मनुष्य विभिन्न खाद्य स्रोतों से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए विकसित हुए हैं। हमारी मांसपेशियां और मस्तिष्क कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और तो और, हमारा मस्तिष्क अब चीनी-आधारित आहार और केटोजेनिक विकल्पों के बीच स्विच भी कर सकता है। हम यह भी देख सकते हैं कि उच्च कोटि के एथलीट शाकाहारी या वीगन आहार पर फल-फूल सकते हैं, जिससे पता चलता है कि वनस्पति प्रोटीन मांसपेशियों और मस्तिष्क को बखूबी पर्याप्त पोषण प्रदान कर सकता है।

एक मायने में, अधिक स्थानीय फलों, सब्ज़ियों और कम मांस के मिले-जुले आहार को अपनाना हमारे स्वास्थ्य और ग्रह दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल हमारी अनुकूलनशीलता और मांस की भूख मिलकर अब एक पारिस्थितिकी आपदा बन गई है। यह बात शायद पूरे विश्व पर एक समान रूप से लागू न हो लेकिन अमेरिका जैसे देशों के लिए सही है जहां प्रति व्यक्ति मांस की खपत अत्यधिक है। 

यह सच है कि मांस ने हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आज की दुनिया में यह आवश्यक आहार नहीं रह गया है। अधिक टिकाऊ, वनस्पति-आधारित आहार को अपनाना हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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ईवीएम: बटन दबाइए, वोट दीजिए – चक्रेश जैन

लेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में मतदाता बटन दबाकर उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इस पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ने कागज़ी मतपत्रों की जगह ले ली है। ईवीएम ने आम चुनाव को पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

पहली बार 1982 में केरल के पारूर में ईवीएम का उपयोग किया गया था। बाद में विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। आरंभ में मशीनी मतदान की विशेषताओं से परिचित न होने के कारण राजनीतिक दलों ने कई शंकाएं जताते हुए इसका विरोध किया था, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा समाधान के बाद इन पर विराम लग गया। मतदाताओं ने भी जानकारी के अभाव में ईवीएम को लेकर कल्पानाएं गढ़ ली थीं। आगे चलकर निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की। काफी समय से ईवीएम का उपयोग लोकसभा और विधानसभा से लेकर स्थानीय निकाय के चुनावों में हो रहा है।

भारत में ईवीएम का उपयोग करने से पहले दस वर्षों तक रिसर्च हुई और उसके बाद निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने इन मशीनों का निर्माण किया है। ईवीएम की शेल्फ लाइफ 15 वर्ष होती है। इनमें चुनाव परिणामों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अनुसंधान के दौरान ईवीएम की कार्यक्षमता पर मौसम, तापमान, धूल, धुएं, पानी आदि का कोई असर नहीं पड़ा है।

ईवीए दो भागों  में बंटी होती है: बैलट युनिट और कंट्रोल युनिट। कंट्रोल युनिट पॉवर सप्लाई, रिकार्डिंग, संग्रहण आदि का काम करती है। बैलट युनिट में वोटिंग पैनल होता है, जिसका उपयोग मतदान करने के लिए किया जाता है। एक कंट्रोल युनिट से अधिकतम चार बैलट युनिट को जोड़ा जा सकता है। एक बैलट युनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के वोट दर्ज किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक कंट्रोल युनिट 64 उम्मीदवारों के वोट दर्ज करने की क्षमता रखती है।

एक बैलट युनिट में अधिकतम 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। आम तौर पर एक मतदान केंद्र पर एक कंट्रोल युनिट और एक या एक से अधिक बैलट युनिट हो सकती हैं। कंट्रोल युनिट में 6 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका जीवनकाल दस वर्ष का होता है। कंट्रोल युनिट में चार बटन होते हैं। पहला बटन दबाने पर मशीन बैलट युनिट को वोट रिकॉर्ड करने का आदेश देती है। दूसरा बटन दबाने से मशीन में संग्रहित पूरी जानकारी खत्म हो जाती है। तीसरा बटन दबाने से मशीन बंद हो जाती है और उसके बाद वह वोट दर्ज नहीं करती। चौथा बटन दबाने पर परिणाम बताती है।

बैलट युनिट के ऊपरी फलक पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह चिपका दिए जाते हैं। प्रत्येक नाम के सामने एक बटन और लाल बत्ती होती है। जिस उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाया जाता है, उसके खाते में वोट दर्ज हो जाता है। गोपनीयता की दृष्टि से बैलट युनिट को एक अलग स्थान पर रखा जाता है जहां मतदाता के अलावा कोई नहीं रहता है। कंट्रोल युनिट मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, जहां पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं।

ईवीएम से वोट डालने का तरीका अलग है। वोट डालने के लिए जाने वाले मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाकर और उसके हस्ताक्षर लेकर उसे मतदान कक्ष में भेज दिया जाता है। मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश करते ही मतदान अधिकारी मशीन का स्टार्ट बटन दबा देते हैं और वोटिंग मशीन वोट दर्ज करने के लिए तैयार हो जाती है।

ईवीएम काम कैसे करती है? कंट्रोल युनिट में सबसे पहले क्लीयर का बटन दबाया जाता है। इससे मशीन की मेमोरी में मौजूद हर चीज मिट जाती है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टार्ट बटन दबाया जाता है। बटन के दबते ही कंट्रोल युनिट में लाल बत्ती और बैलट युनिट में हरी बत्ती जल उठती है। यानी बैलट युनिट बैलट लेने को और कंट्रोल युनिट मत को दर्ज करने के लिए तैयार है। जैसे ही मतदाता द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाया जाएगा, उम्मीदवार के सामने वाली बत्ती जल उठेगी। और कंट्रोल युनिट में ‘बीप’ की आवाज़ भी होगी। इससे मतदाता को पता चल जाएगा कि उसने वोट दे दिया है। इसके बाद बटन दबाने बटन का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि दो बटन एक साथ दबा दिए जाएं तो वोट दर्ज नहीं होगा। मतदान समाप्ति पर क्लोज़ का बटन दबाया जाता है।

मतदाताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए ईवीएम के साथ अब ‘वीवीपैट’ (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) जोड़ दिया गया है। यह एक स्वतंत्र प्रिंटर प्रणाली है। इससे मतदाताओं को अपना मतदान बिलकुल सही होने की पुष्टि करने में सहायता मिलती है। ‘वीवीपैट’ का निर्माण भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपरोक्त दो प्रतिष्ठानों ने ही किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में ‘वीवीपैट’ का उपयोग किया गया था।

वैज्ञानिक अध्ययनों और विश्लेषणों में पता चला है कि चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लाभ की तुलना में हानि नहीं के बराबर है। ईवीएम के इस्तेमाल से होने वाले लाभ की एक सूची बनाई जा सकती है। यह सूची लगातार लंबी होती जा रही है। ईवीएम के इस्तेमाल से बूथ पर कब्ज़ा करने की घटनाएं खत्म हो गई हैं। वोटिंग में बहुत कम समय लगता है। वोटों की गिनती तीन से छह घंटों में पूरी हो जाती है, जबकि पहले दो दिन तक लगते थे। इन मशीनों में सीलबंद सुरक्षा चिप होती है। ईवीएम के प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इससे वोटों की हेरा-फेरी को रोका जा सकता है।

एक मिनट में एक ईवीएम से पांच लोग वोट डाल सकते हैं। ईवीएम बैटरी से चलती है। इसमें डैटा एक दशक तक सुरक्षित रहता है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवार फीड हो सकते हैं। मतपत्रों के ज़माने में बड़ी संख्या में मत अवैध हो जाते थे। कई चुनावों में अवैध मतों की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा हुआ करती थी। अब ईवीएम के उपयोग से कोई वोट अवैध नहीं होता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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जलवायु परिवर्तन और असमानता – सोमेश केलकर

मैं पर्यावरण वैज्ञानिकों को एकाउंटेंट के रूप में देखना पसंद करता हूं। जब भी हम अर्थव्यवस्था या अपने जीवन स्तर के विकास के लिए पर्यावरण प्रतिकूल तरीके अपनाते हैं तो हम वास्तव में प्रकृति से कुछ ऋण ले रहे होते हैं। यह ऋण बढ़ता रहता है जब तक कि प्रकृति इसे वसूलने नहीं लगती। जब हम इस प्राकृतिक ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो प्रकृति वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और हिमनदों के पिघलने जैसे उपाय करना शुरू कर देती है। पर्यावरण वैज्ञानिक कोशिश करते हैं कि इस ऋण का हिसाब रखें क्योंकि प्रकृति हमेशा ध्यान रखती है कि उसे कितनी वसूली करना है। आपको लगेगा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिकों के विचार जानना लाज़मी है लेकिन हमारे वैश्विक राजनेता ऐसा नहीं सोचते।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनेता इसे एक वैश्विक घटना के रूप में देखते हैं और सतही तौर पर देखें तो लगता है कि यह अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेख के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन और असमानता परस्पर सम्बंधित हैं। हम यह भी देखेंगे कि राष्ट्रों ने पृथ्वी को प्रदूषित करने के लिए किस तरह अनैतिक तौर-तरीकों का उपयोग किया है और कार्बन पदचिह्न चर्चाओं में अपना बचाव करने से पीछे भी नही हटे हैं।

जलवायु परिवर्तन व असमानता

कुछ देर के लिए भोपाल गैस त्रासदी वाली रात की कल्पना कीजिए। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र में रखे गैस कंटेनरों से रिसी हानिकारक गैस ने अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं किया होगा। लेकिन जब आप रिसाव के बाद के परिणामों को देखेंगे तो आपको इस आपदा से हताहत होने वाले लोगों की संख्या में एक पैटर्न दिखाई देगा।

2-3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी में कई मौतें हुईं। इसमें मरने वालों की संख्या के बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार तत्काल मौतों का अनुमान लगभग 2-3 हज़ार का है। इस घटना का लोगों पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ा। कार्बाइड से निकलने वाली ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से हज़ारों लोगों में श्वसन सम्बंधी समस्याएं, आंखों की बीमारियां और अन्य चिकित्सीय जटिलताएं विकसित हुईं। इनमें से कुछ भाग्यशाली लोग तो कुछ वर्षों में स्वस्थ हो गए जबकि अन्य के लिए ये चिकित्सीय जटिलताएं उनके जीवन की नई समस्याएं बन गईं। गैस रिसाव के कारण जल स्रोतों और मिट्टी में भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय जटिलताएं उत्पन्न हुईं। इससे प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।

प्रभावितों का एक बड़ा हिस्सा गरीब या हाशिए पर रहने वाले समुदायों से है। त्रासदी के अधिकांश पीड़ित संयंत्र के आसपास की घनी आबादी वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग थे। यहां मुख्य रूप से कम आय वाले परिवार रहते थे जिनके पास न तो रहने के लिए पर्याप्त आवास थे और न ही स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। यही लोग इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरणीय अन्याय और हाशिए वाले समुदाय पर इसके असंगत प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है।

लेकिन औद्योगिक आपदा का जलवायु परिवर्तन से क्या सम्बंध है? वास्तव में भोपाल गैस त्रासदी (इससे प्रभावित लोगों के लिए) कई मायनों में सड़कों पर वाहनों में वृद्धि के कारण बढ़ते प्रदूषण के समान है। एक बार गतिशील होने पर इन दोनों ही परिस्थितियों को पलटना असंभव होता है। और सिद्धांतत: प्रदूषित हवा और कारखाने से हानिकारक गैस का रिसाव सारे लोगों को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

लेकिन वास्तव में जलवायु परिवर्तन का समूहों और क्षेत्रों पर अनुपातहीन प्रभाव पड़ता है। आम तौर पर निम्न-आय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तथा विकासशील देशों में रहने वाली असुरक्षित आबादी जलवायु परिवर्तन से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इन समूहों के पास जलवायु परिवर्तन के से तालमेल बनाने और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए संसाधन सीमित और बुनियादी ढांचा निम्न-स्तर का होता है। गैस त्रासदी के संदर्भ में यह सवाल ज़रूर उठता है कि उद्योग केवल वहीं स्थापित क्यों किए जाते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। क्या धनी लोग अपने आवासीय क्षेत्र में ऐसे उद्योग खोलने की अनुमति देंगे? यदि सही जानकारी हो तो भी क्या गरीबों के पास इसका विरोध करने या याचिका दायर करने के लिए अमीरों के समान ही सामर्थ्य होगी? यही सवाल जलवायु परिवर्तन और अमीर बनाम गरीब देशों तथा उनके निवासियों पर इसके प्रभावों की चर्चा करते समय भी किया जा सकता है।

इसमें एक सवाल संसाधनों तक असमान पहुंच का भी है। आय में असमानता और संसाधनों तक असमान पहुंच के बीच एक गहरा सम्बंध है; आम तौर पर उच्च आय वाले लोगों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए काफी संसाधन होते हैं। इसमें जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश, बीमा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी शामिल हैं। निम्न-आय वाले लोगों और समुदायों के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने के कारण वे सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

निम्न-आय समूहों और यहां तक कि बड़े पैमाने पर गरीब राष्ट्रों को पर्यावरणीय अन्याय का सामना करना पड़ता है। वे हमेशा से पर्यावरण प्रदूषण और इससे होने वाले खतरों का अनुपातहीन बोझ उठा रहे हैं। काफी संभावना है कि ऐसे समुदाय पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक खतरों के करीब रहते हों, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में स्पष्ट नज़र आया। जलवायु परिवर्तन मौसम की चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि करता है और मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं को बदतर बनाकर पर्यावरणीय अन्याय को भी बढ़ा देता है।

इस लेख में भोपाल गैस त्रासदी के कारण पानी और मिट्टी पर दीर्घकालिक प्रभाव का उल्लेख हुआ है। इस सम्बंध में स्वाभाविक सवाल है कि किसकी आजीविका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर सबसे अधिक निर्भर करती है, उत्तर ‘निश्चित रूप से किसान!’ है। भारत जैसे देश में अधिकांश किसान छोटे और मझोले हैं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पर्यावरण क्षति विभिन्न समूहों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है। दरअसल मृदा और जल प्रदूषण का एकमात्र उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी नहीं है बल्कि दुनिया भर से निकल रहा औद्योगिक कचरा भी इस तरह की पर्यावरण क्षति करता है। जहां पानी और मिट्टी ज़हरीली हो, वहां के छोटे और मध्यम किसानों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। कृषि, मत्स्य पालन और अन्य जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन आजीविका को बाधित कर सकता है। इन उद्योगों पर निर्भर निम्न आय वाले लोगों के पास नए और अधिक जलवायु-अनुकूलित नौकरियों की तरफ जाने के अवसर सीमित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप नौकरियों की कमी और गरीबी में वृद्धि अवश्यंभावी है।

नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त उर्जा तक पहुंच चिंता का एक और विषय है। नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और यह जलवायु परिवर्तन को थामने का काम करता है। यहां भी कई निम्न आय वाले परिवारों के पास किफायती और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों तक पहुंच की कमी है जिसके कारण उन्हें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे जलवायु में परिवर्तन तेज़ होता है। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में समता से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है।

जलवायु परिवर्तन में सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियमन, नीति निर्माण और शासन-प्रशासन के उसके अधिकार असमानताओं को कायम रख सकते हैं। यदि नीति निर्माण के समय समता के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया तो जलवायु नियम-कायदे जाने-अनजाने में अमीरों और गरीबों को भिन्न ढंग से प्रभावित करेंगे। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ‘ए थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में कहा है कि “यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सभी (जलवायु) नीतियों को ऐसे तैयार किया जाए जिससे समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी लाभ हो।”

देशों द्वारा अपनाए जाने वाले अनैतिक तरीके

विश्व भर के राजनेता इन समाधानों से अच्छी तरह परिचित तो हैं लेकिन इन्हें अपनाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। उनके हिसाब से विकास और पर्यावरणीय स्थिरता तराजू के दो विपरीत छोर हैं जिनमें से किसी एक की बलि चढ़ाए बगैर दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता। राजनीति का झुकाव हमेशा से ही दिखावे की ओर रहा है। इसलिए, कुछ राष्ट्र अपनी छवि चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संदिग्ध और आपत्तिजनक रणनीति का सहारा लेते हैं जबकि ‘विकास’ के अपने दृष्टिकोण से पर्यावरण को प्रदूषित करते चले जाते हैं।

कुछ देश तो ऐसे कार्यों में भी लिप्त हैं जिसे जलवायु कार्यकर्ता ‘ग्रीनवॉशिंग’ कहते हैं। इसका मतलब अपने पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या झूठे दावे करना है। कई देश पर्यावरण संरक्षण में कोई ठोस कार्य किए बिना यह धारणा बनाने का प्रयास करते हैं कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और ज़िम्मेदार हैं। दुनिया भर की सरकारें ग्रीनवॉशिंग के तहत व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान, भ्रामक विज्ञापन जैसे तरीके अपनाती हैं।

कुछ राष्ट्र तो अस्पष्टता और जानकारी देने में देरी का सहारा लेते हैं। इसमें आम तौर वे अपने वास्तविक कार्बन पदचिह्न को ओझल रखने के लिए जटिल रिपोर्टिंग विधियों या नौकरशाही विलंब का सहारा लेते हैं।

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेडिंग के नाम से मशहूर तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की एक बाज़ार-आधारित पद्धति है। इसके तहत जिन देशों या संस्थानों के लिए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे ऐसे संस्थानों से उत्सर्जन क्रेडिट खरीद सकते हैं जिन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है और उनके पास उत्सर्जन की गुंजाइश बची है। कार्बन ट्रेडिंग के दो तरीके हैं।

1. कैपएंडट्रेड – इस प्रणाली के तहत सरकार एक किस्म के उद्योग के लिए उत्सर्जन की कुल मात्रा निर्धारित करती है। इसके बाद कंपनियों या उद्योगों को उत्सर्जन परमिट आवंटित किए जाते हैं। जो कंपनियां अपने आवंटित परमिट से अधिक उत्सर्जन करती हैं, उन्हें या तो अधिशेष परमिट वाली कंपनियों से अतिरिक्त परमिट खरीदने होंगे या फिर निर्धारित सीमा का अनुपालन करने के लिए उत्सर्जन में कमी करना होगा। इस तरह की व्यवस्था आम तौर पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर दिखती है।

2. ऑफसेटिंग कार्यक्रम – इसके तहत कंपनियों को अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए अन्य देशों या क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी के कार्यक्रमों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। इन प्रयासों के एवज में उन्हें विकास के नाम पर और अधिक प्रदूषण फैलाने की अनुमति मिलती है। ऑफसेटिंग परियोजनाओं में पुनर्वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास के प्रयास या लैंडफिल से मीथेन कैप्चर जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं।

भारत सहित कई देश जीवाश्म ईंधन पर सबसिडी देते रहेंगे और साथ-साथ जलवायु लक्ष्यों के प्रति समर्थन और प्रतिबद्धता के बयान भी। इन देशों का मानना है कि ये उद्योग उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी हैं और वे कोई बड़ा बदलाव न करते हुए इन्हें क्रमश: खत्म करने के प्रयास करेंगे।

कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में भी भाग लेते हैं जिनमें कानूनी रूप से बाध्यता का अभाव होता है। इससे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में दिखावे के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य दर्शाने का मौका मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि वे इन बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता के बिना अपना काम चलाते जाते हैं।

कुल मिलाकर, हमारे पास असल मुद्दे का कोई जवाब नहीं है – हम जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या कर रहे हैं, और खासकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में क्या हम सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं?

जलवायु परिवर्तन और असमानता को एक साथ संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियां और रणनीतियां लागू करना होगा जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समता दोनों को समान रूप से प्राथमिकता देती हों। इसमें कमज़ोर समुदायों में जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और पानी तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका विकल्पों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण नीति का न्यायसंगत और समावेशी होना भी आवश्यक है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अनिवार्य रूप से एक निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए लड़ाई भी होनी चाहिए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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एक ठीक-ठाक जीवन के लिए ज़रूरी सामान

हाल ही में एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नॉलॉजी में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब प्रस्तुत किया है: किसी व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने के लिए कितने ‘सामान’ की आवश्यकता है। और जवाब है कि किसी व्यक्ति को सालाना लगभग 6 टन सामान लगेगा जिसमें भोजन, ईंधन, कपड़े और कई अन्य आवश्यक चीजें शामिल हैं।

यह अध्ययन ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण है जब संयुक्त राष्ट्र अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती से जूझ रहा है। इन लक्ष्यों में पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के साथ 2030 तक वैश्विक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य शामिल है। वैसे इन चर्चाओं में जीवाश्म ईंधन हावी रहते हैं लेकिन इस अध्ययन में सीमेंट, धातु, लकड़ी और अनाज जैसे कच्चे माल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। गौरतलब है कि इनके उत्पादन और शोधन से जैव विविधता को 90 प्रतिशत हानि होती है और ये कार्बन उत्सर्जन में 23 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

यह अध्ययन 2017 में निर्धारित बुनियादी जीवन मानकों पर आधारित है: रहने के लिए 15 वर्ग मीटर जगह, प्रतिदिन 2100 कैलोरी का सेवन, बुनियादी उपकरण, एक फोन, लैपटॉप और यातायात के साधन वगैरह।

अध्ययन में भौतिक ज़रूरतों की दो श्रेणियों पर ध्यान दिया गया: पहली श्रेणी में घर, स्कूल और बुनियादी ढांचे के निर्माण को शामिल किया गया जिसमें काफी अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, ये बुनियादी संरचनाएं गरीबी में रह रहे प्रति व्यक्ति के लिए लगभग 43 टन या वैश्विक स्तर पर 51.6 अरब टन कच्चे माल की मांग करती हैं।

दूसरी श्रेणी में जीवन यापन के लिए दैनिक आवश्यक चीज़ें शामिल हैं: भोजन, शिक्षा, कामकाज जैसी दैनिक ज़रूरतें। इसकी अधिक विस्तृत गणना में फसल बायोमास, उर्वरक, कीटनाशकों और विभिन्न परिवहन साधनों को शामिल किया गया है। इन सभी डैटा को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि अत्यंत गरीबी में रहने वाले 1.2 अरब लोगों के लिए सबसे न्यूनतम स्तर की सभ्य जीवन शैली को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 7.2 अरब टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 6 टन। अध्ययन की सबसे खास और उत्साहजनक बात यह है कि 6 टन का यह आंकड़ा ग्रह को अपूरणीय क्षति पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता है।

हालांकि इसमें अभी भी एक समस्या है। इस अध्ययन में माना गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में कच्चे माल का उपभोग करेगा। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यूएस और जर्मनी जैसे समृद्ध देशों में रहने वाले हर व्यक्ति को 70 टन प्रति वर्ष से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह दुनिया भर में उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक 8-14 टन प्रति व्यक्ति से कहीं अधिक है। यह बात संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिहाज़ से असमानता को कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

इतने बड़े अंतर को कम करने में अधिक कुशल उपकरणों का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, मांस की खपत को आधा करने या सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने से प्रति व्यक्ति सामग्री उपयोग में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। ये निष्कर्ष पृथ्वी के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना गरीबी को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग की एक सम्मोहक तस्वीर पेश करते हैं।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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प्राचीन संस्कृति के राज़ उजागर करती माला

स्पैनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल की पुरातत्वविद हाला अलाराशी और उनकी टीम को वर्ष 2018 में पेट्रा (जॉर्डन) से उत्तर में कई मील दूर बाजा नामक एक प्राचीन बस्ती में लगभग 9000 साल पुरानी एक छोटी, पत्थर से बनी कब्र के अंदर एक बच्चे का कंकाल भ्रूण जैसी मुद्रा में दफन मिला था। इसी के साथ दफन थी मनकों से बनी एक माला जो इस कंकाल की गर्दन पर पहनाई गई थी। हालांकि यह माला बिखरे हुए मनकों के ढेर के रूप में मिली थी लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें सावधानी से समेटा और वैसा का वैसा पुनर्निर्मित किया। अब, प्लॉस वन में प्रकाशित विश्लेषण बताता है कि प्राचीन लोग किस तरह अपने मृतकों की परवाह करते थे। इसके अलावा यह खेती और बड़े समाजों में बसने से समुदायों में उस समय उभर रहे कुलीन वर्ग के बारे में भी बताता है। फिलहाल यह माला पेट्रा संग्रहालय में रखी गई है।

शोधकर्ताओं ने इस स्थल पर पाई गई कलाकृतियों की तुलना अन्य नवपाषाण स्थलों पर खोजी गई कलाकृतियों से करके यह पता लगाया था कि यह स्थल कितना पुराना है। फिर ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक से इसके काल की पुष्टि की। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग यह मापता है कि कोई तलछट कितने समय पहले आखिरी बार प्रकाश के संपर्क में आई थी। पाया गया कि यह कंकाल लगभग 7000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का था। इसी समय कई संस्कृतियां खेती करना, मवेशी-जानवर पालना और बड़े व जटिल समाजों में बसना शुरू कर रही थीं। इस गांव के निवासी भी गेहूं की खेती करते थे और भेड़-बकरियां पालते थे। हालांकि शोधकर्ता पुख्ता तौर पर माला पहने कंकाल के लिंग का पता तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ हड्डियों के आकार को देखकर अनुमान है कि वह एक लड़की थी। शोधकर्ताओं ने उसका नाम जमीला रखा है, जिसका अर्थ है ‘सुंदर’।

अलाराशी बताती हैं कि हालांकि अन्य भूमध्यसागरीय खुदाई स्थलों पर भी नवपाषाण काल और उससे पूर्व के आभूषण (जैसे पत्थर की अंगूठियां व कंगन) मिलते हैं लेकिन ये आभूषण बाजा में मिली माला जितने बड़े नहीं हैं। अब तक खोजे गए नवपाषाणकालीन आभूषणों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली आभूषणों में से एक इस माला में 2500 मनके थे जो पत्थर, सीप और अश्मीभूत गोंद (एम्बर) के थे। ये मनके नौ लड़ियों में पिरोए हुए थे जो माला के ऊपरी ओर हेमेटाइट के पेंडल से बंधी थीं। नीचे की ओर, बाहरी सात लड़ियां एक छल्ले जैसे नक्काशीदार पेंडल से जुड़ी थीं और अंदरूनी दो लड़ियां बिना पेंडल के थीं।

वे आगे बताती हैं कि खुदाई से जब माला के सभी हिस्सों को खोदकर निकाल लिया गया तो उसे वापस बनाना एक कठिन काम था। अधिकांश मनके जमीला की गर्दन और कंधों के पास मिले थे, और कुछ मनके लड़ी की तरह कतार में पड़े थे, जिससे लगता था कि वे एक बड़ी माला के हिस्से थे। मनकों की कुछ अक्षुण्ण कतारों की सावधानीपूर्वक जांच करके अलाराशी ने इसके समग्र पैटर्न का अनुमान लगाया। और थोड़ा अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि माला कैसी रही होगी: उनका तर्क है कि हेमेटाइट पेंडेंट और छल्ले को माला में प्रमुख स्थान पर रखा गया होगा।

माला के अधिकांश मनके बलुआ पत्थर से बने थे, जो बाजा में आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन अन्य मनके जैसे फिरोज़ा और एम्बर दूर से मंगाए गए थे। माला का केन्द्रीय हिस्सा यानी छल्ला एक विशाल मोती सीप से बनाया गया था, जो कई किलोमीटर दूर लाल सागर से आई थी।

अलाराशी का कहना है कि समुदायों के खेती करने और बड़े समाज में बसना शुरू करने से उन समुदायों में विशेष स्थिति वाले लोग उभरे। माला से पता चलता है कि जमीला को उच्च दर्जा प्राप्त था – हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे यह विशेषाधिकार क्यों प्राप्त था। और, उसको दफनाना एक सामुदायिक कार्यक्रम रहा होगा जिसने सामुदायिक बंधनों को मज़बूत किया होगा।(स्रोत फीचर्स)

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मानव जेनेटिक्स विज्ञान सभा का माफीनामा

पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में अमेरिकन सोसायटी ऑफ ह्यूमैन जेनेटिक्स (एएसएचजी) ने अपने विगत 75 सालों के इतिहास की समीक्षा की है और अपने कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों की यूजेनिक्स आंदोलन में भूमिका के लिए क्षमा याचना की है। साथ ही सोसायटी ने इस बात के लिए माफी मांगी है कि समय-समय पर उसने जेनेटिक्स के क्षेत्र में हुए सामाजिक अन्याय और क्षति को अनदेखा किया और विरोध नहीं किया।

एएसएचजी की स्थापना 1926 में हुई थी और आज इसके लगभग 8000 सदस्य हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थापना के समय से लेकर 1972 तक सोसायटी के निदेशक मंडल के कम से कम 9 सदस्य/अध्यक्ष अमेरिकन यूजेनिक्स सोसायटी के सदस्य रहे। रिपोर्ट में जिन अन्यायों की चर्चा की गई है, उनमें एएसएचजी के मुखियाओं द्वारा जबरन नसबंदियों का समर्थन और जेनेटिक्स का उपयोग अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव को जायज़ ठहराने के लिए करने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

दरअसल, इस समीक्षा की प्रेरणा यूएस के मिनेसोटा में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लायड की एक पुलिस अधिकारी द्वारा हत्या के जवाब में उभरे नस्लवाद विरोधी आंदोलन से मिली थी।

गौरतलब है कि यूजेनिक्स और उसके समर्थकों की धारणा रही है कि मनुष्यों में जो अंतर नज़र आते हैं वे मूलत: उनकी जेनेटिक बनावट से उपजते हैं। इसलिए ये लोग मानते हैं कि मानव समाज में बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि कतिपय लोगों को अधिक से अधिक प्रजनन का मौका मिले और कुछ समुदायों को प्रजनन करने से रोका जाए। और तो और, यूजेनिक्स के समर्थक मानते हैं कि अपराध की प्रवृत्ति, शराबखोरी की लत जैसी सामाजिक बुराइयों की जड़ें भी जेनेटिक्स में हैं।

यूजेनिक्स के आधार पर नस्लों को जायज़ ठहराने के प्रयास हुए हैं। जर्मनी में यहूदियों के संहार को भी इसी आधार पर जायज़ ठहराया गया था कि इससे समाज उन्नत होगा।

रिपोर्ट में ऐसी कई बातों का खुलासा किया गया है जब सोसायटी के प्रमुख सदस्यों ने यूजेनिक्स-प्रेरित कदमों का समर्थन किया। साथ ही यह भी कहा गया है कि कई बार सोसायटी ने यूजेनिक्स की धारणा पर हो रहे शोध का समर्थन तो नहीं किया लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं किया। अंतत: 1990 के दशक में सोसायटी ने यूजेनिक्स सिद्धांतों के विरोध में स्पष्ट वक्तव्य प्रकाशित किए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 1960 के दशक में जेनेटिक्स का दुरुपयोग सामाजिक भेदभाव को जायज़ ठहराने के लिए किया जा रहा था, तब भी सोसायटी मौन रही। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि अश्वेत लोग अपनी जेनेटिक बनावट के चलते बौद्धिक रूप से हीन होते हैं। इसी प्रकार से सिकल सेल रोग की जेनेटिक प्रकृति के बारे में गलतफहमियों को पनपने दिया गया, जिसके चलते अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिला।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सोसायटी ने समय-समय पर जेनेटिक्स के अनैतिक प्रयोगों के प्रति कोई विरोध दर्ज नहीं किया था। इन प्रयोगों में कुछ समुदायों की जेनेटिक सूचनाओं का इस्तेमाल समुदाय की अनुमति/स्वीकृति के बगैर किया गया था। अलबत्ता, यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम तौर पर जेनेटिक्स अनुसंधान के क्षेत्र और सोसायटी ने हाल के वर्षों में ऐसे अन्यायों की खुलकर निंदा की है।

दरअसल. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रिपोर्ट सोसायटी के इतिहास की समीक्षा तो है ही, लेकिन यह जेनेटिक्स के लगातार फैलते क्षेत्र की भावी चुनौतियों और मुद्दों को भी व्यक्त करती है। इस लिहाज़ से यह एक साहसिक व महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। (स्रोत फीचर्स)

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निएंडरथल पके खाने के शौकीन थे

गर आप सोचते हैं कि निएंडरथल मानव कच्चा मांस और फल-बेरियां ही खाते थे, तो हालिया अध्ययन आपको फिर से सोचने को मजबूर कर सकता है। उत्तरी इराक की एक गुफा में विश्व के सबसे प्राचीन पके हुए भोजन के जले हुए अवशेष मिले हैं, जिनके विश्लेषण से लगता है कि निएंडरथल मानव खाने के शौकीन थे।

लीवरपूल जॉन मूर्स युनिवर्सिटी के सांस्कृतिक जीवाश्म विज्ञानी क्रिस हंट का कहना है कि ये नतीजे निएंडरथल मानवों में खाना पकाने के जटिल कार्य और खाद्य संस्कृति का पहला ठोस संकेत हैं।

दरअसल शोधकर्ता बगदाद से आठ सौ किलोमीटर उत्तर में निएंडरथल खुदाई स्थल की एक गुफा शनिदार गुफा की खुदाई कर रहे थे। खुदाई में उन्हें गुफा में बने एक चूल्हे में जले हुए भोजन के अवशेष मिले, जो अब तक पाए गए पके भोजन के अवशेष में से सबसे प्राचीन (लगभग 70,000 साल पुराने) थे।

शोधकर्ताओं ने पास की गुफाओं से इकट्ठा किए गए बीजों से इन व्यंजनों में से एक व्यंजन को प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश की। यह रोटी जैसी, पिज़्ज़ा के बेस सरीखी चपटी थी जो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थी।

टीम ने दक्षिणी यूनान में फ्रैंचथी गुफा, जिनमें लगभग 12,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य रहते थे, से मिले प्राचीन जले हुए भोजन के अवशेषों का भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विश्लेषण किया।

दोनों जानकारियों को साथ में देखने से पता चलता है कि पाषाणयुगीन आहार में विविधता थी और प्रागैतिहासिक पाक कला काफी जटिल थी, जिसमें खाना पकाने के लिए कई चरण की तैयारियां शामिल होती थीं।

शोधकर्ताओं को पहली बार दोनों स्थलों पर निएंडरथल और शुरुआती आधुनिक मनुष्यों (होमो सेपिएन्स) द्वारा दाल भिगोने और दलहन दलने के साक्ष्य मिले हैं।

शोधकर्ताओं को भोजन में अलग-अलग तरह के बीजों को मिलाकर बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। उनका कहना है कि ये लोग कुछ खास पौधों के ज़ायके को प्राथमिकता देते थे।

एंटीक्विटी में प्रकाशित यह शोध बताता है कि शुरुआती आधुनिक मनुष्य और निएंडरथल दोनों ही मांस के अलावा वनस्पतियां भी खाते थे। जंगली फलों और घास को अक्सर मसूर की दाल और जंगली सरसों के साथ पकाया जाता था। और चूंकि निएंडरथल लोगों के पास बर्तन नहीं थे इसलिए अनुमान है कि वे बीजों को किसी जानवर की खाल में बांधकर भिगोते होंगे।

हालांकि, ऐसा लगता है कि आधुनिक रसोइयों के विपरीत निएंडरथल बीजों का बाहरी आवरण नहीं हटाते थे। छिलका हटाने से कड़वापन खत्म हो जाता है। लगता है कि वे कड़वेपन को कम तो करना चाहते थे लेकिन दालों के प्राकृतिक स्वाद को खत्म भी नहीं करना चाहते थे।

अनुमान है कि वे स्थानीय पत्थरों की मदद से बीजों को कूटते या दलते होंगे इसलिए दालों में थोड़ी किरकिरी आ जाती होगी। और शायद इसलिए निएंडरथल मनुयों के दांत इतनी खराब स्थिति में थे। (स्रोत फीचर्स)

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प्राचीन शिकारी-संग्रहकर्ता कुम्हार भी थे

त्तरी युरेशिया में मिले लगभग 8000 साल पुराने टूटे और जले हुए भोजन अवशेष लगे मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे तो नहीं लगते लेकिन मांस और तरकारी रखने और पकाने की यह टिकाऊ तकनीक इस क्षेत्र में शिकारी-संग्रहकर्ताओं के लिए एक बड़ा कदम था। और हालिया शोध बताता है कि यह तकनीक उन्होंने खुद विकसित की थी।

दरअसल वैज्ञानिक मानते आए थे कि युरोप में मिट्टी के बर्तनों का आगमन लगभग 9000 साल पहले कृषि और जानवरों के पालतूकरण के प्रसार के साथ हुआ था। उत्तरी युरोप में मिले लगभग इसी काल के बर्तनों के आधार पर माना जाता था कि यह तकनीक शिकारी-संग्रहकर्ताओं ने अपने अधिक प्रगतिशील किसान पड़ोसियों से सीखी था।

लेकिन नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित एक अध्ययन बिलकुल अलग कहानी कहता है। लगभग 20,000 साल पहले, सुदूर पूर्वी इलाकों में शिकारी-संग्रहकर्ताओं के समूहों के बीच मिट्टी के बर्तन बनाने और उपयोग करने के ज्ञान का प्रसार हो चुका था। ये बर्तन तब उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चमड़े के बर्तनों से अधिक टिकाऊ थे, और पकाने में उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के बर्तनों की तरह आग में जलते नहीं थे। लगभग 7900 साल पहले तक यूराल पर्वत से लेकर दक्षिणी स्कैंडिनेविया तक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आम हो चुका था।

मिट्टी के बर्तनों का फैलाव देखने के लिए नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ ऑयरलैंड के पुरातत्वविद रोवन मैकलॉफ्लिन और उनके साथियों ने बाल्टिक सागर और भूतपूर्व सोवियत संघ के युरोपीय हिस्से के 156 पुरातात्विक स्थलों से इकट्ठा किए गए मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों का विश्लेषण किया। इनमें से कई अवशेष वर्तमान रूस और यूक्रेन के संग्रहालयों में संग्रहित थे। बर्तनों में चिपके रह गए जले हुए भोजन का रेडियोकार्बन काल-निर्धारण करके शोधकर्ता इनकी समयरेखा पता कर पाए।

चिपके हुए वसा अवशेषों से पता चला कि वे या तो जुगाली करने वाले जानवरों (जैसे हिरण या मवेशियों) का मांस पकाते थे, या मछली, सूअर या सब्ज़ी-भाजी उबालते थे। इसके अलावा, बर्तनों पर की गई कलाकारी और बर्तनों के आकार की तुलना करके शोधकर्ता पता लगा सके कि मिट्टी के बर्तनों का प्रसार एक से दूसरे समुदाय में कैसे हुआ।

वैसे तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कच्चा माल हर जगह उपलब्ध था, लेकिन उन्हें आकार देने और पकाने जैसा तकनीकी ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हुआ होगा। और साथ ही खाना पकाने की नई तकनीक भी सीखी गई होगी।

सारे डैटा को एक साथ रखने पर टीम ने पाया कि उत्तरी युरेशिया के कुछ हिस्सों में मिट्टी के बर्तन तेज़ी से फैले थे। कुछ ही शताब्दियों में यह तकनीक कैस्पियन सागर से उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में फैल गई थी।

जिस तेज़ी से इस क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान फैला, उससे लगता है कि यह ज्ञान लोगों के प्रवास के साथ आगे नहीं बढ़ा बल्कि एक समूह से दूसरे समूह में हस्तांतरित हुआ। ऐसा लगता है एक जगह से दूसरी जगह तक सफर ज्ञान ने किया, लोगों ने नहीं।

यदि ऐसा है, तो ये नतीजे हाल ही में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से विपरीत हैं जो बताता है कि एनातोलिया में यह तकनीक किस तरह से फैली। हालिया जेनेटिक साक्ष्य बताते हैं कि लगभग इसी समय एनातोलिया से दक्षिणी युरोप आए किसान अपने साथ मिट्टी के बर्तन बनाने के तरीके और परंपराएं लाए थे।

शोधकर्ताओं का कहना है कि इस पर अधिक शोध यह जानने में मदद कर सकता है कि वास्तव में यह ज्ञान कैसे फैला। जैसे यदि शिकारी-संग्रहकर्ता समाज पितृस्थानिक थे (जहां महिलाएं शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं) तो मिट्टी के बर्तन बनाना महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य हो सकता है जो विवाह सम्बंधों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक फैला होगा।

बहरहाल, अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि हम जितना समझते थे शिकारी-संग्रहकर्ता उससे कहीं अधिक नवाचारी थे। प्रागैतिहासिक जापान से बाल्टिक सागर के किनारों तक घूमने वाले शिकारी-संग्रहकर्ता लोगों ने अपनी घुमंतु जीवन शैली को छोड़े बिना नई तकनीकों को गढ़ा और अपनाया था: वे किसानों का अनुसरण नहीं कर रहे थे बल्कि सर्वथा अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इस मायने में देखा जाए तो शिकारी-संग्रहकर्ता समाज आविष्कारी समाज था।

हालांकि रूस के वैज्ञानिक इस बारे में पहले से जानते थे और इसके अधिकतर साक्ष्य रूसी भाषा में प्रकाशित हुए थे। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युरोप में खिंच गई अदृश्य दीवार के चलते इस जानकारी से बाकी लोग अनभिज्ञ रहे और बर्तनों का उपयोग किसानों और पशुपालकों की तकनीक माना जाता रहा। 1990 से यह अदृश्य दीवार ढहने लगी थी; पश्चिमी युरोप और रूस, यूक्रेन व बाल्टिक क्षेत्र के शोधकर्ता संयुक्त अध्ययनों में शामिल होने लगे थे। हालिया अध्ययन भी इसी सहयोग की मिसाल है। यूक्रेन-रूस युद्ध ने इस दीवार को फिर ऊंचा कर दिया है। (स्रोत फीचर्स)

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मतदान में विकलांगजन की भागीदारी – सुबोध जोशी

लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार चुनाव है और मतदान का अधिकार लोकतंत्र का एक मौलिक अधिकार है। हालांकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में इसे स्थान नहीं दिया गया है लेकिन यह वयस्क नागरिकों का एक अघोषित मौलिक अधिकार है।

लेकिन भारत में अधिकांश विकलांगजन अपने मताधिकार का उपयोग करने और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करने से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे मतदान करना नहीं चाहते। इसका कारण यह है कि अनेक प्रकार की बाधाएं उन्हें मतदान करने से दूर रखती हैं। हालांकि संविधान और विकलांगजन कानून उन्हें समानता प्रदान करते हैं और विकलांगजन कानून प्रत्येक दृष्टि से उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाधामुक्त वातावरण विकसित करने की बात भी करता है।

दुर्भाग्यवश ज़मीनी स्तर पर सच्चाई बिलकुल विपरीत है। आज़ादी के 75 सालों बाद और 1995 में विकलांगजन के लिए पहला कानून आने से लेकर 2016 में नया कानून आ जाने के बावजूद गिने-चुने अपवादों को छोड़कर बाधामुक्त वातावरण आज भी भारत में एक दिवास्वप्न ही है। इस स्थिति के चलते विकलांगजन अपने विभिन्न अधिकारों का उपयोग करने और शिक्षा, रोज़गार, समाज की विभिन्न गतिविधियों आदि में भागीदारी करने से वंचित हैं। चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रहना उन्हीं में से एक है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए जहां गैर-विकलांग व्यक्ति भी अनेक बाधाओं और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। विकलांगजन तो और अधिक मुश्किलों का सामना करते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया में सितंबर 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत विकलांग मतदाताओं की संख्या 77.4 लाख बताई थी जबकि वर्ष 2019 में लोक सभा चुनाव के लिए पंजीकृत विकलाग मतदाताओं की संख्या 62.6 लाख थी। 2019 के लोक सभा निर्वाचन में मतदान केंद्रों पर दी गई सुविधाओं का असर कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में उल्लेखनीय रहा था। कर्नाटक में कुल 4.2 लाख पंजीकृत विकलांग मतदाताओं में से 80.12 प्रतिशत ने और हिमाचल प्रदेश में 74 प्रतिशत ने मताधिकार का उपयोग किया था। इसी प्रकार से, हाल ही में सम्पन्न विधान  सभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के 56 हज़ार से ज़्यादा पंजीकृत विकलांग मतदाताओं में से लगभग 50 हज़ार ने मतदान किया।

चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में स्थिति यह है कि अधिकांश विकलांगजन मतदान केन्द्रों तक जा नहीं पाते हैं और वहां उनके अनुकूल इंतज़ाम भी नहीं होते हैं। उनकी अनेक व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। इनके कारण वे चाहकर भी अपने मताधिकार का उपयोग करने नहीं जा पाते हैं। बाधामुक्त वातावरण का अभाव उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के हनन का कारण बनता है।

विकलांगजन के लिए घर से मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करने का निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उन्हें अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सुविधाओं के बारे में सोच-विचार करना पड़ता है। संभव है, ज़रूरी सुविधाएं जुटाने में वे मतदान के दिन सफल न हों। यहां तक कि अगर वे किसी तरह से जाकर मतदान करने का फैसला करते भी हैं तो उन्हें और उनके सहायकों को असहनीय मानसिक पीड़ा, अपमान और प्रक्रिया सम्बंधी कठिनाइयों से गुज़रना पड़ता है। इस वजह से उनमें से बहुत से लोग मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं, हालांकि वे मतदान करना चाहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने की सुविधा और व्हीलचेयर प्रदान करना एक स्वागत योग्य पहल है और संभव है इससे कई विकलांग मतदाताओं को मदद मिलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था या सुविधा प्रत्येक विकलांग मतदाता के लिए सुविधाजनक होगी और वह आसानी से मतदान कर सकेगा। वास्तव में कई विकलांग व्यक्ति अनजान सहायक की मदद से बाहर नहीं जा सकते और यह ज़रूरी नहीं है कि मतदान के दिन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सहायक के साथ या प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन और व्हीलचेयर में वे सहज महसूस करें।

आज जब भारत तेज़ी से टेक्नॉलॉजी इस्तेमाल की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और डिजिटल इंडिया अभियान के ज़रिए अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा रहे हैं, तब टेक्नॉलॉजी के सहारे बहुत ही आसानी से विकलांगजन के लिए मतदान सुगम और संभव बनाया जा सकता है।

जैसे, मतदान के दिन विकलांग मतदाताओं को कहीं से भी मोबाइल या कम्प्यूटर के जरिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा प्रदान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब डिजिटल आर्थिक लेन-देन सुरक्षित ढंग से किए जा सकते हैं, तो मतदान क्यों नहीं?

विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. विकलांगजन को अपने घर या जहां कहीं भी वे हों वहां से कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। BHIM App की तरह यह सेवा बिना इंटरनेट काम करे, तो और बेहतर होगा। डिजिटल टेक्नॉलॉजी के कारण यह अत्यंत सरल और सुरक्षित व्यवस्था साबित होगी। अनेक विकलांगों के फिंगर प्रिंट बायोमेट्रिक मशीन पर नहीं आ पाते हैं, अतः इस तरह की अनिवार्यताएं ऑनलाइन वोटिंग में नहीं रखी जानी चाहिए। आधार कार्ड से सम्बंधित प्रक्रियाओं में देखी गई ऐसी अनेक कठिनाइयां मार्गदर्शक हो सकती हैं। 

2. विकलांगजन को डाक द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों और सैनिकों को पहले से प्राप्त एक मान्य सुविधा है ।

3. विकलांगजन के साथ अति-वृद्धजन और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को भी इस तरह की सुगम मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4. ऑनलाइन वोटिंग और डाक द्वारा मतदान की सुविधा दिए जाने के बावजूद बाधामुक्त वातावरण विकसित करने का कार्य तेज़ी से किया जाना चाहिए ताकि विकलांग मतदाता मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करने का विकल्प भी चुन सकें।

यदि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो विकलांग मतदाताओं के साथ-साथ अति-वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार मतदाता अपने मताधिकार का सरलता से उपयोग कर सकेंगे और लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। निकट भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना मुनासिब होगा। (स्रोत फीचर्स)

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आठ अरब के आगे क्या?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गत 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, और वृद्धि जारी है। वैसे, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अलग-अलग देशों की स्थिति अलग-अलग है। नाइजीरिया जैसे कुछ देशों में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि जापान जैसे देशों में घट रही है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

गौरतलब है कि होमो सेपियन्स के उद्भव से लेकर वर्ष 1804 तक पृथ्वी की कुल आबादी एक अरब होने में लगभग 3,00,000 वर्षों का समय लगा था। दूसरी ओर, पृथ्वी की आबादी में एक अरब का इज़ाफा मात्र पिछले 12 साल में हुआ है।

यह कहना तो मुश्किल है कि हम 8 अरब की संख्या पर ठीक कब पहुंचे क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में जनगणना के आंकड़े दशकों पुराने हैं। कोविड-19 के समय में कुछ देशों के लिए हर एक मौत को दर्ज करना लगभग असंभव था। उत्कृष्ट कंप्यूटर मॉडल भी एक साल या उससे अधिक समय तक बंद रहे होंगे।

बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, साफ पेयजल और स्वच्छता में सुधार की बदौलत पृथ्वी पर हर जगह मनुष्यों की औसत आयु बढ़ी है। उर्वरकों और सिंचाई से फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है जिससे पोषण में सुधार हुआ है। कई देशों में जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है।

लेकिन इस रफ्तार से बढ़ती आबादी के कारण हम कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और अत्यधिक मत्स्याखेट से महासागर प्रभावित हो रहे हैं। विकास, कृषि और पेड़ों से बने उत्पादों के लिए वनों की कटाई और कृषि हेतु वन भूमि की सफाई से वन्य जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जीवाश्व ईंधनों के कारण जलवायु प्रभावित हो रही है, और जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा तथा पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

बढ़ती आबादी के मद्देनज़र पृथ्वी और हमारा अपना कल्याण इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामला विभाग के पैट्रिक गेरलैंड का कहना है कि अब भी कुछ हद तक मानव जीवन पर पड़ने वाले भावी प्रभावों को सटीक ढंग से निर्धारित किया जाना बाकी है। इतिहास को देखें तो दुनिया अपनी समस्याओं के हल खोजने और अपनाने में सफल रही है। हमें आशावादी होने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ न करना इसका हल नहीं हो सकता। हम मानें या न मानें, जलवायु परिवर्तन तो हो रहे हैं, और ये अपने आप नहीं निपट जाएंगे।

इसी दौरान, विभिन्न देशों की अलग-अलग स्थितियों के बावजूद कुल मिलाकर जनसंख्या बढ़ रही है। और दुनिया के शीर्ष जनसांख्यिकीविद इस पर एकमत नहीं हैं कि हमारी आबादी यहां से आगे कहां पहुंचेगी। एक ही समय में कहीं जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है और कहीं तेज़ी से कमी हो रही है।

इस साल पहली बार चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं रहेगा, भारत उससे आगे निकल जाएगा। चीन में 1980 में एक-बच्चा नीति लागू होने के पहले से ही जन्म दर घटने लगी थी, जो अब भी लगातार घट रही है। 1970 के दशक में ही उसकी जन्म दर घटकर आधी रह गई थी। बेहतर शिक्षा और करियर के बढ़ते अवसरों से अधिकतर महिलाओं ने प्रसव को टाला है। महामारी के दौरान जन्म दर और घटी। 2015 की तुलना में वर्ष 2020 में 45 प्रतिशत कम बच्चे पैदा हुए थे।

यहां तक कि किसी भी देश के मुकाबले सबसे लंबी जीवन प्रत्याशा, 85 वर्ष, के साथ चीन की 1.4 अरब की आबादी जल्द ही घटने की उम्मीद है – हो सकता है घटना शुरू भी हो गई हो। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अगली चौथाई शताब्दी में चीन में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 30 करोड़ लोग होंगे औैर इसका दबाव सार्वजनिक संसाधनों पर होगा।

वहीं दूसरी ओर, अफ्रीका में रुझान विपरीत दिशा में हैं। सहेल में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। नाइजीरिया की आयु का मध्य मूल्य (मीडियन) सिर्फ 17 वर्ष है, जो चीन के आधे से भी कम है। मध्य मूल्य या माध्यिका से यह पता चलता है कि यदि आबादी को 17 वर्ष से कम और 17 वर्ष से अधिक के समूहों में बांटा जाए तो दोनों समूहों में बराबर लोग होंगे। नाइजीरिया में भी जन्म दर गिर तो रही है, लेकिन चीन की तुलना में अब भी 20 गुना अधिक है।

यहां खाद्य सुरक्षा पहले ही एक चिंता का विषय है। देश की एक तिहाई से अधिक आबादी अत्यधिक गरीब है। हर तीसरे परिवार के एक सदस्य को कभी-कभी दिन के एक समय का भोजन छोड़ना पड़ता है ताकि बाकी लोगों को भोजन मिल सके। नाइजीरिया की वर्तमान आबादी 21.6 करोड़ है और अनुमान है कि सदी के अंत तक यह चौगुनी हो जाएगी। तब इसमें चीन की जनसंख्या से भी अधिक लोग होंगे, जबकि चीन के पास 10 गुना अधिक ज़मीन है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या बनेगी यह जन्म दर में कमी सहित कई बातों पर निर्भर करेगा।

जन्म दर में कमी लाने का सबसे बड़ा कारक है शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा। एक दशक पहले, शोधकर्ताओं ने बताया था कि शिक्षा तक बढ़ती पहुंच से सदी के मध्य तक वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि में एक अरब तक की कमी आ सकती है। लेकिन आने वाले सालों में शिक्षा कितनी तेज़ी से और कितने व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचेगी, यह एक अनुत्तरित सवाल है।

अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले पच्चीस सालों में विश्व की जनसंख्या 9 अरब से अधिक हो जाएगी।

उसके बाद अनुमान बहुत अलग-अलग हो जाते हैं। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि 2100 तक दुनिया की आबादी 11 अरब हो जाएगी। लेकिन अब प्रति परिवार में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी को देखते हुए, उसने अपने अनुमानों को घटाकर लगभग 10.4 अरब कर दिया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस के शोधकर्ताओं ने 2018 में अनुमान लगाया था कि जनसंख्या 2070 में बढ़कर 9.7 अरब हो सकती है और फिर सदी के अंत तक गिरकर लगभग 9 अरब हो जाएगी। सिएटल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स के अनुसार 2064 में जनसंख्या लगभग 9.7 अरब तक बढ़ेगी, लेकिन सदी के अंत तक यह गिरकर 8.8 अरब हो सकती है। बुल्गारिया और स्पेन सहित लगभग दो दर्जन देशों में जनसंख्या आधी हो सकती है। अनुमानों में ये अंतर अनुमान लगाने की विधि सहित कई कारणों से हैं।

बहरहाल, सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि अब तक भविष्य के जनसंख्या अनुमानों में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि संभावित प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितनी जल्दी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करते हैं। लेकिन एक कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने को लेकर भी है। अत्यधिक गर्मी मध्य पूर्व, उप-सहारा अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्सों को रहने के अयोग्य बना सकती है। तूफान खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों में लोग तेज़ी से बढ़ते समुद्र स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।

वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अलावा, जलवायु परिवर्तन और राजनीति भी संभावित रूप से देशों के बीच प्रवासन को बहुत प्रभावित करेगी। अमेरिका और पश्चिमी युरोप काफी हद तक आप्रवासियों पर निर्भर हैं, लेकिन यह एक तल्ख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। घटती आबादी वाले जापान जैसे अन्य देश भी आप्रवासियों को अपने यहां नहीं आने देना चाहते। फिर भी कहीं घटती कहीं बढ़ती आबादी निश्चित रूप से लगभग हर जगह प्रवासन का दबाव बढ़ाएगी। और इस जनसांख्यिकीय असंतुलन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है – सुप्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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