ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की भूमिका और पर्यावरण – मारिया चिरायिल, अशोक श्रीनिवास, श्रीपाद धर्माधिकारी

कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी चिंताओं के बावजूद, सरकार द्वारा अधिसूचित मानक काफी हद तक कागज़ों तक ही सीमित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत कभी सख्त उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था के तहत काम कर पाएगा?

प्राचीन बिजली उत्पादन के लिए स्वच्छ ईंधन के बढ़ते उपयोग से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। हालिया वर्षों में आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनों के चलते बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी है। नतीजतन, कोयले की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटने की उम्मीद तो है लेकिन आने वाले कुछ समय तक कोयले के कुल उपयोग में वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ ही ताप बिजली घरों से प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी जोखिम भी बरकरार रहेंगे।

भारत के बिजली उत्पादक इलाकों में तो प्रदूषण स्तर में निरंतर वृद्धि होती रही है। यह देखा गया है कि कोरबा और सिंगरौली जैसे इलाकों में ताप बिजली घर ज़्यादा हैं, वहां प्रदूषण स्तर भी ज़्यादा है। ताप बिजली घरों के उत्सर्जन और सम्बंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानकों का निर्धारण अनिवार्य है। यह ताप बिजली घरों (थर्मल पॉवर प्लांट, टीपीपी) के निकट रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ज़रूरी है। 

वर्ष 2015 तक, टीपीपी के लिए उत्सर्जन मानक केवल कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उत्सर्जन तक ही सीमित थे। फिर 7 दिसंबर 2015 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 के तहत इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इस संशोधित नियमावली में ताप बिजली घरों में पीएम के लिए कड़े मानक निर्धारित करने के अलावा सल्फर डाईऑक्साइड (SO2), नाइट्रस ऑक्साइड्स (NOx), पारा (Hg) उत्सर्जन और पानी की खपत को लेकर भी नए मानक निर्धारित किए गए और 1 जनवरी 2017 के बाद स्थापित सभी टीपीपी के लिए शून्य अपशिष्ट जल निकासी भी अनिवार्य कर दी गई। भारतीय कोयले में आम तौर पर सल्फर की मात्रा कम होती है, इसलिए SO2 उत्सर्जन के मानकों की ज़रूरत पर कुछ मतभेद रहे। हालांकि, शोध से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार SO2 से द्वितीयक पीएम का निर्माण होता है जो पीएम प्रदूषण में प्रमुख योगदान देता है। अत: SO2 उत्सर्जन पर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इन नियमों को सभी टीपीपी संयंत्रों पर दो साल के भीतर यानी दिसंबर 2017 तक लागू करना अनिवार्य किया गया था। इस अधिसूचना को जारी हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं और अब इसकी ज़मीनी हकीकत की समीक्षा लाज़मी है।

पर्यावरणीय मानक ऊर्जा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं?

अक्सर देखा गया है कि टीपीपी के लिए निर्धारित किए गए उत्सर्जन मानकों पर चर्चाओं में इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती कि इनके अनुपालन के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे। पहली बात तो यह कि निर्धारित मानकों के अनुसार टीपीपी संयंत्रों को नए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (पीसीई) स्थापित करना होगा या पुराने उपकरणों में सुधार करने होंगे। इन उपकरणों का प्रकार संयंत्र के आकार, स्थान और आयु के साथ-साथ प्रयुक्त कोयले जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन के लिए अलग-अलग पीसीई तकनीक का उपयोग करना होता है। लेकिन जब भी पीसीई की बात आती है तो सभी मानकों और उनके अनुपालन की जांच को निकासी गैस के डीसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) का पर्याय मान लिया जाता जाता है। एफजीडी सभी पीसीई में सबसे महंगा और जटिल उपकरण है।

इसके अलावा, पीसीई को पूरी क्षमता से संचालित होने में भी काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, एफडीजी उपकरण को स्थापित करने के लिए दो वर्ष से अधिक और संयंत्र से जोड़ने के लिए दो से तीन महीने के समय की आवश्यकता होती है। यदि इसमें नियोजन और समय-चक्र का ध्यान न रखा जाए तो कई टीपीपी एक ही समय पर बंद करने पड़ सकते हैं और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

पीसीई के लिए पूंजीगत व्यय और संचालन लागत की आवश्यकता भी होती है जिसका असर उत्पादन लागत और शुल्क पर भी पड़ता है। ऐसे टीपीपी जिनके शुल्क ‘लागत-धन-मुनाफा’ के तहत निर्धारित किए गए हैं, उनके शुल्क में बदलाव की ज़िम्मेदारी सम्बंधित विद्युत नियामक आयोग (राज्य या केंद्र) पर आती है। दूसरी ओर, जिन टीपीपी के शुल्क प्रतियोगी बोली के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं उनके शुल्क में बदलाव बिजली खरीद अनुबंध (पीपीए) की शर्तों के अनुसार किया जाता है। कानून में उक्त परिवर्तन बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 63 के तहत शुल्क निर्धारण के बाद हुआ है, जिसके चलते पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त खर्च भी होते हैं। कानून में इस तरह के बदलाव के चलते शुल्क में होने वाली वृद्धि को उपभोगताओं पर डाला जा सकता है। उपभोक्ताओं और पूरे बिजली क्षेत्र पर प्रभाव के अंदेशे के बावजूद अभी तक अतिरिक्त व्यय और शुल्क को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है।

इसके अलावा, संशोधित पर्यावरण मानकों का व्यापक स्तर पर सुचारु और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिजली क्षेत्र के हितधारकों और संस्थानों द्वारा सही समय पर कार्रवाई करना भी ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, बिजली मंत्रालय (एमओपी) को समय रहते कानूनी बदलाव की घोषणा कर देनी चाहिए थी, बिजली नियामकों को समय पर क्षेत्र-व्यापी ढांचा तैयार कर लेना चाहिए था और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को भी आवश्यक बेंचमार्क अध्ययन पूरे कर लेने चाहिए थे। वैसे हाल में इनमें से कुछ मोर्चों पर कार्य होते नज़र आ रहे हैं लेकिन ये काफी सीमित हैं और बहुत विलम्ब से हुए हैं।

दरअसल, एमओपी ने संशोधित पर्यावरण मानकों को कानूनी मान्यता 2018 में (अनुपालन की समय सीमा खत्म होने एक वर्ष बाद) दी थी। नियामक दिशानिर्देशों की कमी के कारण मुकदमेबाज़ी चली और देरी होती रही। इसके अलावा क्षेत्र के कई किरदारों ने भी निष्क्रियता या प्रतिकूल कार्रवाई दर्शाई। इसके अतिरिक्त, कई पर्यावरणीय मानकों को कमज़ोर किया गया और अनुपालन की समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया।

अधिसूचना के छह साल बाद

2021 के संशोधन से पहले टीपीपी को परिचालन जारी रखने के लिए 2019 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित संयंत्र) या 2022 (अन्यत्र स्थित संयंत्र) तक पर्यावरण मानकों का पालन करना अनिवार्य था। ये मानक संयंत्रों की उम्र के आधार पर तय किए गए थे – 2004 से पूर्व, 2004 से 2016 के बीच और 2016 के बाद स्थापित संयंत्रों के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए थे। पर्याप्त बिजली आपूर्ति और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीईए द्वारा एक समय-विभेदित क्रियांवयन योजना प्रस्तुत की गई। पीसीई क्रियांवयन की प्रगति को लेकर सीईए एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता तो दिसंबर 2021 तक अधिकांश संयंत्रों में एफजीडी लग चुके होते। लेकिन, अफसोस, ऐसा नहीं हुआ।

सीईए देश की 209 गीगावॉट ताप क्षमता में से कुल 167 गीगावॉट क्षमता के संयंत्रों में एफजीडी की स्थिति की निगरानी करता है। अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधी इकाइयों में एफजीडी स्थापित करने की समय सीमा निकल चुकी थी। इनमें से 40 प्रतिशत इकाइयां फिलहाल स्वीकृति के चरण में हैं जबकि 38 प्रतिशत के लिए निविदा आमंत्रण के नोटिस जारी किए गए हैं। चूंकि अधिकांश इकाइयों में एफजीडी स्थापित करने की प्रक्रिया अभी भी निर्माण-पूर्व चरण में है, और एफजीडी स्थापित करने में 36 महीनों का समय और लग सकता है, इसलिए 2017 की समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2022 कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2022 तक भी एफजीडी स्थापना की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।

निगरानीशुदा 118 गीगावॉट क्षमता में ऐसी इकाइयां भी शामिल हैं जहां 2021 दिसंबर तक एफजीडी स्थापित करने का लक्ष्य था। इनमें से केवल 2 प्रतिशत में ही एफजीडी स्थापित किए गए हैं जबकि 38 प्रतिशत में जनवरी 2020 के बाद से कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है। यह 2017 से पहले स्थापित संयंत्रों की बात है। अपेक्षा थी कि 2017 के बाद स्थापित संयंत्रों में संचालन शुरू होने की तारीख से ही एफजीडी/पीसीई स्थापित हो जाएंगे। अलबत्ता, 2017 के बाद स्थापित ओडिशा स्थित डार्लीपल्ली टीपीपी, राजस्थान स्थित सूरतगढ़ टीपीपी और तेलंगाना स्थित भद्राद्री टीपीपी बिना किसी पीसीई के बिजली उत्पादन कर रहे हैं। यह मानकों का उल्लंघन माना जा सकता है।       

2021 के संशोधन के बाद वैसे तो इन समय सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब टीपीपी को आसपास की आबादी और प्रदूषण के स्तर तथा संयंत्र की सेवानिवृत्ति की नियत तारीख के आधार पर तीन श्रेणियों – ए, बी और सी – में वर्गीकृत किया गया है। इस संशोधन में पर्यावरण क्षतिपूर्ति नामक एक दण्ड भी शामिल किया गया है जिसका भुगतान टीपीपी द्वारा किया जाएगा। यह दण्ड मानकों के उल्लंघन की अवधि के आधार पर 0.05 रुपए से 0.20 रुपए प्रति युनिट विद्युत होगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने यह तो स्पष्ट किया है कि इस दण्ड की वसूली उपभोक्ताओं से नहीं की जा सकती लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह एक रोकथाम के उपाय के रूप में काम करेगा। उल्लंघन की स्थिति में भी उत्पादकों को स्थिर लागत तो मिलती ही रहेगी जिससे वे ब्याज अदायगी करते रहेंगे और इक्विटी पर लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तकनीकी रूप से, टीपीपी जब तक जुर्माने का भुगतान करते रहेंगे तब तक वे बिना पीसीई के अपना काम करना जारी रख सकेंगे। आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियां भी इनसे बिजली खरीद जारी रख सकती हैं। यदि बड़े पैमाने पर उल्लंघन की स्थिति आई, तो चिंता का विषय होगा क्योंकि ऐसी सभी इकाइयों को बंद करना तो संभव नहीं होगा।            

टीपीपी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए अप्रैल 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जो बार-बार समय सीमाओं के उल्लंघन करती रही और अभी तक हमारे सामने टीपीपी की श्रेणी के बारे कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है। लिहाज़ा टीपीपी को अनुपालन की समय-सीमा और दण्ड की जानकारी न होने का एक बहुत सुविधाजनक बहाना मिल गया है। देखा जाए तो वर्तमान स्थापित क्षमता का लगभग 23 गीगावॉट ए श्रेणी में आता है जिस पर सबसे अधिक दण्ड है। बी श्रेणी में भी लगभग 23 गीगावॉट है और शेष 163 गीगावॉट सी श्रेणी में है जिन पर सबसे कम दण्ड है। यानी अधिकांश पीसीई-रहित संयंत्र सबसे कम दण्ड की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अधिकांश संयंत्रों के लिए जुर्माना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।    

जवाबदेह कौन?

मानकों के उल्लंघन पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी को एक से दूसरे किरदार के बीच उछाला जाता रहा है। मानकों को अधिसूचित करने (या न करने) से ऐसा लगता है कि इन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार बिलकुल भी गंभीर नहीं हैं। 

जैसे, एमओपी और सीईए ने खुद होकर कार्रवाई करने से अक्सर कन्नी काटी है। लागत और प्रौद्योगिकी की बेंचमार्किंग, मानकों का जल्दी अनुपालन करने वाली इकाइयों की समस्याओं और तालमेल के लिए आवश्यक संयंत्र-बंदी जैसे मुद्दों को सही समय पर संबोधित नहीं किया गया। फरवरी 2019 में सीईए ने मोटे तौर पर एफजीडी की मोटी-मोटी लागत के बेंचमार्किंग का काम किया और फरवरी 2020 में जाकर केवल एफजीडी के लिए प्रौद्योगिकी चयन की जानकारी प्रस्तुत की। यहां तक कि एमओपी द्वारा सीईआरसी को पीसीई से सम्बंधित लागतों को पारित करने की अनुमति मई 2018, यानी दिसंबर 2017 की प्रारंभिक समय सीमा समाप्त होने के बाद दी गई। और तो और, 2021 का संशोधन और समय सीमा आगे बढ़ाने का मामला जनवरी 2021 में संयंत्र के स्थान विशिष्ट उत्सर्जन मानकों पर सीईए के पेपर से प्रभावित था। सीईए ने सल्फर डाईऑक्साइड उत्सर्जन मानकों की समीक्षा जून 2021 में की और इन मानकों का अनुपालन करने के लिए 10 से 15 वर्ष की समय-सीमा पर अड़ा रहा। तर्क यह दिया गया कि SO2 के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों के संयंत्रों के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, इस स्पष्टीकरण में यह ध्यान नहीं रखा गया कि सल्फर डाईऑक्साइड उत्सर्जन द्वितीयक पीएम का निर्माण करता है। सीईए का यह मत और साथ में विलम्ब से लिए जाने वाले निर्णय और मानकों में ढील देने का आग्रह एजेंसियों की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।       

अनुपालन में उत्पादकों ने काफी देरी की है। जब दिसंबर 2017 की प्रारंभिक समय सीमा प्रभावी थी तब उत्पादक सम्बंधित एसआरसी के साथ एफजीडी स्थापना के शुरुआती कार्यों को टालते रहे। उदाहरण के लिए, ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी और नाभा पॉवर ने अपने एसईआरसी के समक्ष याचिकाएं नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में जाकर दायर कीं। दूसरी समय सीमा के मामले में भी यही तरीका जारी रहा और समय सीमाएं गुज़रती रहीं। दरअसल संशोधित समय सीमा के अनुसार दिसंबर 2019 तक 16 गीगावॉट में एफजीडी स्थापित हो जाना चाहिए थे जो केवल 1 गीगावॉट में ही हो पाया है। इसके अलावा नवनिर्मित टीपीपी को शुरुआत से ही पीसीई के साथ संचालित होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और 2016 के बाद स्थापित संयंत्र बिना पीसीई के चलते रहे।         

हालांकि आपूर्ति में कमी और लागत में अस्पष्टता जैसे कारकों से इन मानकों पर अमल थोड़ा मुश्किल रहा होगा लेकिन नियामकों के ढुलमुल रवैये ने भी हालात बिगाड़े। हालांकि मानकों का सम्बंध पर्यावरण से है लेकिन बिजली क्षेत्र पर भी इनका काफी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय और राज्य नियामकों को चाहिए था कि वे शट-डाउन के दौरान राजस्व की हानि, क्रियांवयन के पूंजीगत और परिचालन खर्च, और उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति और शुल्क पर प्रभाव जैसी चुनौतियों का पूर्वानुमान करके उन्हें संबोधित करते। हालांकि, 2015 के संशोधन को 2018 में जाकर कानूनी मान्यता दी गई लेकिन इसमें समुचित नियामक ढांचे के साथ स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल नहीं थे। नियामक अनिश्चितता के चलते 2015 का संशोधन मुकदमेबाज़ी और अन्य समस्याओं में उलझा रहा और इस कारण देरी होती रही। यहां तक कि प्रारंभिक सिद्धांतत: मंज़ूरियां भी 2019 में सीईआरसी टैरिफ नियमों के साथ ही दी गईं। केंद्रीय स्तर पर स्पष्टता के कुछ प्रयास किए गए। इनमें 2019 में किया गया संशोधन और टैरिफ नियमों में बदलाव, और अतिरिक्त लागतों के टैरिफ प्रभावों और क्षतिपूर्ति को संबोधित करने वाला आदेश हैं। ये बदलाव सकारात्मक हैं लेकिन 2015 के संशोधन के पूरे पांच वर्ष बाद देखने को मिले। इनमें अभी भी जल्दी अनुपालन करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पीसीई लागत की वसूली की अनुमति पीसीई की स्थापना के बाद ही दे दी जाए या फिर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के बाद दी जाए। अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि 2021 संशोधन का कोई नियामिकीय प्रभाव पड़ेगा या नहीं।          

एमओईएफसीसी द्वारा 2015 का संशोधन सही दिशा में एक कदम था जो कई अध्ययनों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक परामर्शों पर आधारित था। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भी मेल खाता था। लेकिन इसके बाद से ही कई हितधारकों ने इसको कमज़ोर करने और विलम्ब से लागू करने का प्रस्ताव दिया जिसे एमओएफसीसी ने चुपचाप स्वीकार भी कर लिया। एमओएफसीसी ने सर्वोच्च्य न्यायालय में अपने हलफनामे में बिजली मंत्रालय की अलग-अलग समय पर क्रियांवयन योजना प्रस्तुत की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 2019 तथा बाकी राज्यों के लिए 2022 की नई समय सीमा को स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद, 2021 में नए संशोधन और नई समय सीमा का निर्धारण किया गया। यह सर्वोच्च्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे का उल्लंघन था। जहां तक नियमों के अनुपालन की बात है, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करवाने के लिए ज़िम्मेदार हैं जो इसे निभाने में ढील बरतते रहे। उदाहरण के तौर पर, 1 जनवरी 2017 के बाद शुरू किए गए संयंत्रों को नए मानदंडों का पालन करना था लेकिन उन्होंने आज तक पीसीई स्थापित नहीं किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स द्वारा एकत्रित उत्सर्जन सम्बंधी डैटा अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इससे यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कौन-से संयंत्र मानकों का पालन कर रहे हैं।

पर्यावरणीय मानकों के प्रति अस्पष्टता और सम्बंधित लोगों की लापरवाही 2021 के संशोधन में भी देखी जा सकती है। ऐसे में नई समय सीमा के उल्लंघन की भी काफी संभावना है। 

भावी चुनौतियां

पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 के छह वर्ष बाद संस्थागत प्रक्रियाओं और वास्तविक क्रियांवयन दोनों में बहुत कम प्रगति हुई है। सीमित कार्रवाइयां, 2021 के संशोधन में नज़र आ रहा पुन:निर्धारण, मानकों को और अधिक कमज़ोर करने और समय सीमा को एक दशक पीछे धकेलने के प्रयासों को देखते हुए लगता है कि इन मानकों के क्रियांवयन और टीपीपी के आसपास गंभीर प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने के प्रति गंभीरता नहीं है। नियामकों द्वारा पीसीई की स्थापना पर ध्यान न देना संदेह को और बढ़ाता है। दरअसल, उत्सर्जन नियंत्रण मात्र उपकरण स्थापित करने से नहीं होगा बल्कि तभी संभव है जब प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उचित उपयोग किया जाए। 

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोयला संयंत्रों को लेकर गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी चिंताओं के बावजूद क्या भारत सख्त उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था को अपना पाएगा? (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.adanipower.com/-/media/Project/Power/OperationalPowerPlants/mundra/Bannner/mundra_banner1.jpg?la=en&hash=BB05EB99B343E9C097B8891087F053BD

नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए कुछ सुझाव – ज़ुबैर सिद्दिकी

गनचुम्बी इमारतों, बांधों, पुलों तथा गाड़ियों के निर्माण में सीमेंट और स्टील बहुत ही आवश्यक घटक हैं। लेकिन ये दोनों उद्योग पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। सीमेंट के उत्पादन में प्रति वर्ष 2.3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जबकि लोहा और स्टील उत्पादन प्रति वर्ष 2.6 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन का क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि हम इन पदार्थों का उपयोग भारी मात्रा में करते हैं। देखा जाए तो स्वच्छ पानी के बाद कांक्रीट सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ है। इसके अलावा, इनके उत्पादन की विधियां भी कार्बन आधारित हैं। इनमें जिन रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग होता है उनमें कार्बन डाईऑक्साइड निकलती है। और तो और, निर्माण प्रक्रिया के लिए ज़रूरी उच्च तापमान हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन कार्बन डाईऑक्साइड का एक बड़ा स्रोत होता है।

 ऐसे में सीमेंट और स्टील के उत्पादन एवं उपयोग के स्वच्छ तरीके खोजने की तत्काल आवश्यकता है। औद्योगिक मांग और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के बावजूद हमारे लिए 2050 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। यदि कम उत्सर्जन वाले भारी उद्योगों को फलते-फूलते देखना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी का हस्तांतरण और वित्तीय जोखिम कम करने के उपाय ज़रूरी होंगे।

नेचर के मार्च 2022 के अंक में प्रकाशित एक पर्चे में इम्पीरियल कॉलेज, लंदन के पौल फेनेल और जस्टिन ड्राइवर, साइमन फ्रेसर विश्वविद्यालय, कनाडा के क्रिस्टोफर बेटैल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूएसए के स्टीवन डेविस ने इस संदर्भ में कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं जो स्टील को कार्बन उदासीन और सीमेंट को कार्बन सोख्ता बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तुत है उनके पर्चे का सार।  

1. नवीनतम तकनीकें

सभी उत्पादन संयंत्रों को सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक से सुसज्जित करना आवश्यक है। औद्योगिक संयंत्रों के तापरोधन में सुधार से 26 प्रतिशत ऊर्जा बचाई जा सकती है। बेहतर बॉयलर का उपयोग करके ऊर्जा खपत 10 प्रतिशत तक कम की जा सकती है। इसके साथ ही ऊष्मा विनिमय का उपयोग करने से शोधन प्रक्रिया की बिजली खपत को 25 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। अलबत्ता, एक समय के बाद किसी भी संयंत्र में सुधार करके ऊर्जा बचत की संभावना कम होती जाती है। वर्तमान के सबसे कुशल सीमेंट संयंत्र उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मात्र 0.04 प्रतिशत ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। यानी कुछ और करने की ज़रूरत है।

2. कम उपयोग

एक ही काम के लिए कम मात्रा में स्टील और सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल दुनिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 530 किलोग्राम सीमेंट और 240 किलोग्राम स्टील का उत्पादन हो रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईए) के अनुसार यदि भवन निर्माण संहिता और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स तथा ठेकेदारों के प्रशिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं, तो सीमेंट की मांग को 26 प्रतिशत और स्टील की मांग को 24 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। कई भवन निर्माण संहिताएं सुरक्षा के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ाइन का सहारा लेती हैं। यदि आधुनिक सामग्रियों और बढ़िया कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करके डिज़ाइन तैयार की जाए तो कम से कम संसाधनों से काम चल सकता है। इसके अलावा, कम कार्बन पदचिन्ह वाली वैकल्पिक सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे वाहनों में स्टील के स्थान पर एल्युमीनियम। इसके लिए काम करने के पुराने तरीकों को बदलना होगा।

3. तकनीकी नवाचार

पारंपरिक स्टील उत्पादन में कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्लास्ट फर्नेस (वात भट्टी) में ईंधन के रूप में कोक (एक किस्म का कोयला) का उपयोग किया जाता है जिसमें लौह खनिज को 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर धात्विक लोहे में परिवर्तित किया जाता है। कोक के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो अयस्क को लोहे और कार्बन डाईऑक्साइड में बदल देती है। इसके बाद लोहे को कोयला-भट्टी या कभी-कभी विदुयत भट्टी में परिष्कृत कर स्टील प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रति टन स्टील 1800 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड पैदा होती है।

वैसे, अयस्क से लोहा प्राप्त करने के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि विश्व का लगभग 5 प्रतिशत स्टील डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) प्रक्रियाओं से बनाया जाता है जिनमें कोक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आम तौर पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड (मीथेन अथवा कोयले से प्राप्त) का उपयोग किया जाता है। इसके साथ-साथ यदि विद्युत भट्टी के लिए नवीकरणीय बिजली का उपयोग किया जाए तो ऐसे स्टील संयंत्र कोक आधारित संयंत्र की तुलना में 61 प्रतिशत कम कार्बन डाईऑक्साइड पैदा करते हैं।

और तो और, डीआरआई के लिए केवल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को 50 किलोग्राम प्रति टन स्टील या उससे कम किया जा सकता है। कुछ कंपनियां इस तरह के संयंत्र आज़मा रही हैं।

इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लिए भारी मात्रा में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। समस्त स्टील का उत्पादन इस तरीके से करने के लिए वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन को वर्तमान 6 करोड़ टन से बढ़ाकर से 13.5 करोड़ टन प्रति वर्ष करना होगा। वर्तमान में सबसे सस्ती हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है जिससे कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसका एक हरित विकल्प विद्युत-अपघटन की मदद से पानी से हाइड्रोजन प्राप्त करने का है लेकिन वह 2.5 गुना महंगा है। संयंत्रों की संख्या बढ़ेगी तो लागत कम हो सकती है।

अन्य विकल्प भी आज़माए जा सकते हैं। वर्ष 2004 में 15 युरोपीय देशों की 48 कंपनियों और संगठनों के एक संघ ने विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया। टाटा स्टील ने 2010 में नीदरलैंड में एक उन्नत स्टील उत्पादन प्रक्रिया वाला पायलट संयंत्र तैयार किया था, जो है तो कोयला आधारित लेकिन इसमें कार्बन को आसानी से थामा जा सकता है। फिलहाल हरित हाइड्रोजन की गिरती कीमत से टाटा हाइड्रोजन आधारित डीआरआई को अपनाने पर विचार कर रहा है। हाइड्रोजन का एक अच्छा विकल्प विद्युत-विच्छेदन के माध्यम से लोहा प्राप्त करने का है और इस पर काम चल रहा है।

4. नए प्रकार का सीमेंट

साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन चूना पत्थर के कैल्सीनेशन से शुरू होता है। इस प्रकिया में चूना पत्थर को 850 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह चूना और कार्बन डाईऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चूने को रेत और मिट्टी के साथ मिलाकर 1450 डिग्री सेल्सियस तक भट्टी में पकाने पर क्लिंकर बनता है। जिसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर सीमेंट बनाया जाता हैं। लगभग 60 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कैल्सीनेशन के दौरान होता है। शेष उत्सर्जन ईंधन के दहन से होता है। कुल मिलाकर, एक औसत संयंत्र में प्रति टन सीमेंट 800 किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उन्नत संयंत्र में यह मात्र 600 किलोग्राम होता है।

गौरतलब है कि चूना पत्थर के बिना भी सीमेंट बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड सीमेंट (सॉरेल) 1867 से मौजूद रहा है लेकिन पानी के प्रति कम सहनशीलता के कारण इसका व्यावसायीकरण नहीं हो पाया है। फिलहाल सीमेंट के कई प्रकारों को परखा जा रहा है। निर्माण में इनका उपयोग करने के लिए भवन निर्माण कोड, डिज़ाइन और तौर तरीकों को बदलना होगा, जिसमें समय लगेगा।

एक विकल्प क्लिंकर के स्थान पर कोई अन्य टिकाऊ सामग्री हो सकती है। यह सामग्री वात भट्टी का अपशिष्ट (स्लैग) और कोयला बिजलीघरों की राख हो सकती है। लेकिन जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीकों से खत्म करने पर इन सामग्रियों की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल, शोधकर्ता अन्य विकल्प खोजने के प्रयास कर रहे हैं जिनमें लोहे और स्टील के रीसायकल संयंत्रों का स्लैग शामिल है।

एक और उदाहरण लाइमस्टोन कैलसाइन्ड क्ले सीमेंट (एलसी3) है। इसका जल्द ही व्यावसायीकरण संभव है। एक विकल्प यह है कि क्लिंकर की जगह अन्य सस्टेनेबल पदार्थों का उपयोग किया जाए। कई कंपनियों ने अपनी नेट-ज़ीरो रणनीतियों में एलसी3 को शामिल किया है।

5. ईंधन में बदलाव 

यह विचार लुभावना लगता है कि स्टील के लिए, कोयले और कोक की जगह लकड़ी के कोयले या अन्य जैव-पदार्थों का उपयोग किया जाए। लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। ऊर्जा के लिए जैव-पदार्थों में वृद्धि का कृषि भूमि की ज़रूरत के साथ टकराव होगा और सारे जैव-पदार्थ का उत्पादन निर्वहनीय नहीं होता। कोक की तुलना में लकड़ी का कोयला वात भट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लिहाज़ा स्टील प्रसंस्करण के ‘तकनीकी नवाचार’ शीर्षक में दिए गए सुझावों पर अमल ही शायद बेहतर होगा।  

वैसे सीमेंट के लिए नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भट्टी का ऊंचा तापमान ज़हरीले पदार्थों को नष्ट कर सकता है और राख को क्लिंकर में शामिल किया जा सकता है। युनाइटेड किंगडम स्थित मेक्सिकन कंपनी सीमेक्स एनर्जी के सीमेंट संयंत्रों की 57 प्रतिशत ऊर्जा इन वैकल्पिक ईंधनों से प्राप्त होती है जबकि यूके आधारित कंपनी हैनसन 52 प्रतिशत वैकल्पिक ईंधन की खपत करता है। इस रणनीति को उपयुक्त नियम-कानून बनाकर राष्ट्र स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

6. कार्बन कैप्चर 

सीसीएस तकनीक यानी कार्बन डाईऑक्साइड को कैद करके भंडारित करने की तकनीक सीमेंट और स्टील संयंत्रों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अनिवार्य होगी। सीसीएस का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। नॉर्वे की सरकारी कंपनी एक्विनार 1990 के दशक से सीसीएस परियोजना के तहत प्रति वर्ष 10 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड को धरती में दफन कर रही है। लेकिन इस तकनीक का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। अब तक वैश्विक उत्सर्जन का केवल 0.1 प्रतिशत ही कैप्चर करके भूमिगत किया गया है। कुछेक चुनिंदा संयंत्र सीसीएस का परीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल आबू धाबी में एक आधुनिक डीआरआई स्टील संयंत्र 2016 से सीसीएस का उपयोग कर रहा है। सीसीएस को बढ़ाने की ज़रूरत है।

इसमें गैस को संपीड़ित और संग्रहित करने की लागत को कम करने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड 99.9 प्रतिशत से अधिक शुद्ध होना अनिवार्य है। एक सामान्य स्टील और सीमेंट संयंत्र की चिमनी से 30 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड और बाकी नाइट्रोजन और भाप निकलती है। एक विकल्प है कि ईंधन को ऑक्सीजन और रीसायकल गैसों के मिश्रण में जलाया जाए ताकि अपेक्षाकृत शुद्ध कार्बन डाईऑक्साइड प्राप्त हो। यह काफी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए घूमती-तपती भट्टी को सील करना ज़रूरी होता है।      

कैल्सिनेशन प्रक्रिया से कार्बन डाईऑक्साइड को अलग करने का एक अन्य तरीका चूना पत्थर को परोक्ष ढंग से गर्म करना है (जैसे दीवार के ज़रिए) ताकि चूना पत्थर से निकलने वाली गैस और ईंधन दहन का उत्सर्जन अलग-अलग रहें। चूना पत्थर से निकलने वाला उत्सर्जन काफी शुद्ध होता है जिससे सीसीएस की लागत में कमी आती है। बेल्जियम और जर्मनी में LEILAC1 और 2 परियोजनाएं इसका परीक्षण कर रही हैं। LEILAC2 20 प्रतिशत (लगभग एक लाख टन प्रति वर्ष) उत्सर्जन को कैप्चर कर रही है। 

इसके अलावा भारी उद्योगों को समूहों में बनाने से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ऊष्मा, सामग्री और बुनियादी ढांचे और कार्बन डाईऑक्साइड का संग्रहण और निपटान साझा हो सकता है। ऐसे क्लस्टर यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे में तैयार हो रहे हैं। 

7. कॉन्क्रीट में कार्बन संग्रहण 

कॉन्क्रीट तैयार करने के लिए सीमेंट में पानी के साथ रेत और गिट्टी मिलाई जाती हैं। इसमें पानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू करता है जो सामग्री को सख्त बना देती हैं, जोड़ देती हैं। इसमें कार्बन डाईऑक्साइड मिलाने से सीमेंट की मज़बूती बढ़ती है। वज़न के हिसाब से 1.3 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड कठोरता को लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ा देती है। ऐसा करने से निर्माण के लिए सीमेंट की ज़रूरत कम हो जाती है और कुल उत्सर्जन में 5 प्रतिशत तक की कमी आती है।

कॉन्क्रीट में कार्बन कैप्चर अनुसंधान का सक्रिय क्षेत्र है। कनाडा स्थित कार्बनक्योर जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर कार्बन डाईऑक्साइड को कॉन्क्रीट में इंजेक्ट कर रही हैं। उन्होंने अब तक दो लाख टन कार्बनक्योर कॉन्क्रीट बेचा किया है जिससे डाईऑक्साइड उत्सर्जन में 1,32,000 टन की कमी आई है।

सीमेंट और कॉन्क्रीट दोनों हवा से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करते हैं जो कैल्शियम आधारित पदार्थों को वापिस चूना पत्थर में परिवर्तित कर देती है। सिद्धांतत: इस प्रक्रिया से सीमेंट निर्माण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड का लगभग आधा हिस्सा फिर से अवशोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कॉन्क्रीट के कणों को पीसकर महीन बनाना होगा ताकि कार्बन डाईऑक्साइड अच्छे से फैल सके। यह प्रक्रिया काफी महंगी है और इसके लिए ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। वैसे इसमें कितनी कार्बन डाईऑक्साइड सोखी जाएगी यह काफी अनिश्चित होता है और इसलिए इसे यूएन जलवायु परिवर्तन कार्यों की सूची में स्थान नहीं मिला है।

8. स्टील का पुनर्चक्रण 

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) का उपयोग करके स्टील का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। वर्तमान में स्टील उत्पादन का एक चौथाई भाग पुनर्चक्रित स्क्रैप से प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पर 2050 तक पुनर्चक्रित स्टील का उत्पादन दुगना होने की संभावना है। इससे कार्बन उत्सर्जन आज की तुलना में 20-25 प्रतिशत तक कम किया जा सकेगा। 

स्टील का लगातार पुनर्चक्रण वर्तमान में संभव नहीं है। ऐसा करने से उसमें अवांछनीय यौगिक, विशेषकर तांबा, इकट्ठा होने लगते हैं। स्क्रैप की बेहतर छंटाई करके और उत्पादों को नया रूप देकर इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।

9. सब्सिडी

उपरोक्त आठ बिंदुओं का प्रभाव काफी विशाल हो सकता है। लेकिन कम कार्बन उत्सर्जन वाले भारी उद्योगों को बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना करना होगा। स्टील के लिए हाइड्रोजन आधारित डीआरआई संयंत्रों और सीमेंट के लिए सीसीएस सुविधाएं पायलट से लेकर शुरुआती व्यावसायिक चरणों तक मौजूद हैं। इनको बढ़ाना काफी महंगा और जोखिम भरा है। कम कार्बन वाले उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान होता है। अधिकांश निर्माण कार्य विकासशील देशों में हो रहा है। अत: उनके साथ टेक्नॉलॉजी साझा करने और वित्तीय जोखिमों को कम करने की प्रणालियां लागू करने की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन को जैव-पदार्थों या हाइड्रोजन से बदलने या सीसीएस के लिए युरोपीन युनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ईटीएस) के तहत कदम उठाना एक अच्छा विचार है। लेकिन शायद सरकार की ओर से सब्सिडी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। सीसीएस के साथ पूर्ण कार्बन-मुक्ति से पोर्टलैंड सीमेंट की लागत दुगनी होने की उम्मीद है। शून्य-उत्सर्जन स्टील की लागत सामान्य स्टील की तुलना में 20-40 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है। इस सबकी क्षतिपूर्ति के लिए सब्सिडी ज़रूरी होगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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भयावह है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव – सुदर्शन सोलंकी

93 प्रतिशत भारतीय ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानकों से अधिक है। यह निष्कर्ष अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इसके परिणामस्वरूप भारत में औसत आयु लगभग 1.5 वर्ष कम हो गई है।

ऐटमॉस्फेरिक एन्वॉयरमेंट में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि ब्लैक कार्बन की वजह से समय से पहले मृत्यु हो सकती है। यही नहीं, ब्लैक कार्बन का इंसान के स्वास्थ्य पर अनुमान से कहीं ज़्यादा बुरा असर पड़ता है।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, एचएसबीसी बैंक के स्वामित्व व हिस्सेदारी वाली कंपनियों द्वारा निर्मित और नियोजित नए कोयला संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष अनुमानित 18,700 मौतें होंगी। अर्थात इन संयंत्रों से प्रतिदिन 51 लोगों की मौत होने की संभावना होगी। इन कोयला संयंत्रों के कारण प्रति वर्ष भारत में अनुमानित 8300, चीन में 4200, बांग्लादेश में 1200, इंडोनेशिया में 1100, वियतनाम में 580 और पाकिस्तान में 450 मौंतें हो सकती हैं।

एक मनुष्य दिन भर में औसतन 20 हज़ार बार सांस लेता है और इस दौरान औसतन 8000 लीटर वायु अंदर-बाहर करता है। यदि वायु अशुद्ध है या उसमें प्रदूषक तत्वों का समावेश है तो वह सांस के साथ शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार से शरीर को प्रभावित करती है और अनेक भयंकर रोगों का कारण बन जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 70 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषित हवा के कारण होती है। हेल्‍थ इफेक्‍ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2015 में भारत में 10 लाख से ज़्यादा असामयिक मौतों का कारण वायु प्रदूषण था। 2019 में वायु प्रदूषण के चलते 18 फीसद मृत्‍यु हुई। इंडियन कॉउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु-प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख मौतें हुई हैं। अब भी भारत के कई राज्यों में प्रदूषण की समस्या साल भर बनी रहती है।

कणीय पदार्थों (पार्टिकुलेट मैटर, पीएम) से होने वाला वायु-प्रदूषण मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के जलने का परिणाम होता है। इसे दुनिया भर में वायु प्रदूषण का सबसे घातक रूप माना जाता है, जो सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है।

इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण का वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अम्लीय वर्षा, धूम-कोहरा, ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड इत्यादि पेड़-पौधों को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पौधों को प्रकाश कम मिलता है जिसके कारण उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। अधिक वायु प्रदूषण के क्षेत्र में पौधे परिपक्व नहीं हो पाते, कलियां मुरझा जाती हैं तथा फल भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाते।

डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि इन शहरों में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण (पीएम 2.5) की सालाना सघनता सबसे ज़्यादा है। पीएम 2.5 प्रदूषण में शामिल सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। आइक्‍यू एयर की रिपार्ट के अनुसार वर्ष 2020 में पूरे विश्‍व में सबसे खराब वायु गुणवत्‍ता वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर था। वहीं हाल में दिल्ली में प्रदूषक पीएम 2.5 का सूचकांक 462 था, जो 50 से भी कम होना चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पीएम 2.5 का स्तर 17, बर्लिन में 20, न्यूयार्क में 38  और बीजिंग में 59 है।

डालबर्ग एडवाइज़र के साथ क्लीन एयर फंड और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने मिलकर काम किया और बताया कि वायु प्रदूषण पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। डालबर्ग का अनुमान है कि भारत के दिहाड़ी मज़दूर वायु प्रदूषण की वजह से सेहत खराब होने के कारण जो अवकाश लेते हैं उसकी वजह से राजस्‍व में 6 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान होता है। वायु प्रदूषण की वजह से दिहाड़ी मज़दूरों के कार्य करने की क्षमता के साथ उनकी सोचने-समझने की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी श्रम शक्ति भी कम होती है जिससे राजस्‍व 24 अरब डॉलर तक कम हो रहा है।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण सम्बंधी विभिन्न अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, किंतु विभिन्न शोधों से पता चलता है कि इन सबके बावजूद भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रदूषण के स्तर में स्थायी कमी लाने के लिए पराली जलाने पर नियंत्रण के साथ ही वाहनों, उद्योग, बिजली संयंत्रों इत्यादि से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने और उनके सही से क्रियान्वयन की आवश्यकता है अन्यथा इसके परिणाम भयावह होंगे। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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नदियों में बढ़ता प्रदूषण – सुदर्शन सोलंकी

विश्व के अधिकांश भागों में पीने का पानी और घरेलू उपयोग के लिए पानी नदियों से मिलता है। एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सिंघु, यांगत्सी नदियां, अफ्रीका में नील, नाइजर, कांगो, जम्बेजी नदियां, उत्तरी अमेरिका में हडसन, मिसिसिपी, डेलावेयर, मैकेंज़ी नदियां, दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी, युरोप में वोल्गा, टेम्स एवं ऑस्ट्रेलिया में मरे व डार्लिंग विश्व की प्रमुख नदियां हैं।

नदियां न केवल लोगों की प्यास बुझाती हैं, बल्कि आजीविका का उत्तम साधन भी होती हैं। उद्योगों और सिंचाई हेतु जल प्रमुख रूप से नदियों से लिया जाता है। नदियां न सिर्फ जल की पूर्ति करती हैं बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे व अवशिष्ट पानी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। नदियों पर बांध बनाकर बिजली प्राप्त की जाती है। नदियों से मत्स्य पालन जैसे कई लाभ हो रहे हैं। नदियों से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। नदियां धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक के अलावा स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों से सम्बंध रखती है। पारिस्थितिक तंत्र और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी नदियां अहम योगदान देती हैं।

हमारे देश में आज शायद ही ऐसी कोई नदी हो जो प्रदूषण से मुक्त हो। नदियों में प्रदूषण के कारण जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। नदियों पर न केवल प्रदूषण का बल्कि इसके मार्ग में बदलाव, बालू खनन, खत्म होती जैव विविधता और जलग्रहण क्षेत्र के खत्म होने का भी असर हो रहा है। नदियों के अलावा अन्य खुले जलाशय जैसे झील, तालाब आदि में अतिक्रमण हुआ है। कई नदियां और सतही जल स्रोत सीवेज और कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं।

हाल ही में नदियों में विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रदूषण पाया गया है। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दवा उद्योग विश्व की लगभग हर नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा है। भारत में यमुना व कृष्णा सहित देश की विभिन्न नदियों में इस तरह का प्रदूषण पाया गया है। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के बाद भी गंगा व अन्य नदियों में प्रदूषण को लेकर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्यों की प्रदूषण निगरानी एजेंसियों के एक विश्लेषण से पता चला है कि हमारे प्रमुख सतही जल स्रोतों का 90 प्रतिशत हिस्सा अब उपयोग के लायक नहीं बचा है। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार “देश की 323 नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित हैं।” 17 प्रतिशत जल राशियां गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। उत्तराखंड से गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली गंगा 50 स्थानों पर प्रदूषित है।

सीपीसीबी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 प्रदूषित प्रवाह हैं। इसके बाद असम, मध्यप्रदेश, केरल, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मिज़ोरम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, नगालैंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, हरियाणा और दिल्ली हैं।

सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में प्रदूषण के लिए घरेलू सीवरेज, साफ-सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं, खराब सेप्टेज प्रबंधन और गंदा पानी तथा साफ-सफाई के लिए नीतियों की गैर-मौजूदगी को ज़िम्मेदार माना गया है। (स्रोत फीचर्स)

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ग्लासगो जलवायु सम्मेलन पर एक दृष्टि – सोमेश केलकर

ग्रीनहाउस ऐसी इमारत को कहते हैं जिसका उपयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है। आम तौर पर ग्रीनहाउस कांच का बना होता है जिससे सूरज की किरणों की गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर्द मौसम में भी इस इमारत में पौधों को वृद्धि के लिए ठीक-ठाक तापमान मिल जाता है।

देखा जाए तो ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी पर भी इसी तरह काम करता है। कांच के बजाय कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, ओज़ोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं। ये गैसें ग्रीनहाउस की पारंपरिक कांच की दीवारों की तरह काम करती हैं। ये सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने देती हैं लेकिन जब धरती से ऊष्मा निकलती है तो उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोक लेती हैं। इसलिए इन्हें ग्रीनहाउस गैसें कहा जाता है और ये जीवन के लिए इष्टतम तापमान बनाए रखती हैं।

आप ज़रूर पूछेंगे कि जब ग्रीनहाउस गैसें जीवन के लिए इतनी आवश्यक हैं तो इन गैसों के उत्सर्जन से इतनी परेशानी क्यों? क्या अधिक मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उपस्थित होना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? वास्तव में औद्योगीकरण की शुरुआत से ही मानव जाति ऐसी गतिविधियों में लिप्त रही है जिससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का निरंतर उत्सर्जन होता रहा है। चूंकि ग्रीनहाउस गैसों की प्रचुरता के कारण वातावरण में पहले की तुलना में और अधिक ऊष्मा रुकने लगी इसलिए पृथ्वी के तापमान में और अधिक वृद्धि होने लगी।

वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के दहन जैसी गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि से ग्रीनहाउस के प्रभाव में काफी तेज़ी होने लगी। उदाहरण के लिए, पेड़ भोजन तैयार करने में कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या कम होती है जो अन्यथा वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित कर धरती के तापमान को नियंत्रण में रख सकते थे। इसी तरह, कोयला, पेट्रोल-डीज़ल जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।

ग्रीनहाउस गैसों से ग्रह के तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, यह धरती के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देती है जो अब तक संतुलन की स्थिति में रहे हैं। जैसे, महासागर वायुममंडल से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करते हैं जो पानी के नीचे उगने वाले पौधों को प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। जब वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है तब समुद्र भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने लगते हैं। इस अवशोषण की प्रक्रिया से समुद्र के पानी की अम्लीयता में परिवर्तन होता है जिसे महासागरीय अम्लीकरण कहा जाता है। महासागरों का अम्लीकरण नाज़ुक लेकिन जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और उनमें रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है।

ग्लासगो सम्मेलन

31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-26) का आयोजन किया गया।

साल दर साल विश्व भर के राजनेता अपने देशों की ज़मीनी हकीकत से दूर इन सम्मेलनों में शामिल होते हैं। इन सम्मेलनों में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं और शोरगुल थम जाता है – अगले वर्ष इन्हीं वादों को दोहराने के लिए।

कई बार जलवायु सम्मेलन असफल भी हो जाते हैं। 2009 के कोपनहेगन शिखर सम्मेलन की विफलता का सबसे बड़ा कारण रहा देशों की खुदगर्ज़ी। युरोपीय राष्ट्र कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा को कम नहीं करना चाहते थे। अमेरिका ऐसे समझौते नहीं करना चाहता था जिसे वह निभा न सके। अफ्रीका जैसे गरीब देश यह स्पष्ट किए बगैर अधिक धनराशि की मांग कर रहे थे कि उसे खर्च कहां किया जाएगा। चीन की इच्छा केवल द्विपक्षीय समझौते करने की रही। सबसे अधिक आबादी और सबसे बड़ा निर्माता होने के बाद भी वह अपनी लालची, विस्तारवादी और अलगाववादी प्रवृत्ति से बाज़ नहीं आया। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की विफलता में शक्तिशाली कॉर्पोरेट जगत का भी बड़ा योगदान रहा जो अपने मुनाफे के सामने पर्यावरण और जलवायु की परवाह नहीं करता। आखिर में इसमें कुछ ऐसे देश भी थे जो ग्लोबल वार्मिंग को एक प्राकृतिक घटना बताते रहे, जिसमें इंसानी क्रियाकलापों की कोई भूमिका नहीं है। सौभाग्य से, ग्लासगो जलवायु वार्ता को किसी भी पक्ष ने अपने स्वयं के एजेंडे के लिए अगवा नहीं किया। ग्लासगो सम्मेलन के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और उसमें कटौती है।

1990 में जब पहली बार जलवायु वार्ता की शुरुआत हुई थी, तब वायुमंडल में प्रति वर्ष लगभग 35 अरब टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पिछले तीन दशकों से चली आ रही इन वार्ताओं के नतीजे में उत्सर्जन कम न सही, स्थिर तो ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आपका यह विचार बिलकुल गलत है। आज वैश्विक स्तर पर वायुमंडल में 50 अरब टन प्रति वर्ष से अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है।

यदि सारी योजनाओं और वादों का पालन किया गया तो उत्सर्जन को कम करके 46 अरब टन तक सीमित जा सकता है। वैसे, विज्ञान का मत साफ है – ग्रह को बचाने के लिए उत्सर्जन को 25 अरब टन यानी आधे से भी कम करना ज़रूरी है। और तो और, पिछले तीन दशकों का रुझान देखते हुए उत्सर्जन को 46 अरब टन तक सीमित करना भी अवास्तविक प्रतीत होता है।  

सम्मेलन का सार

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट (एआर6) ने वैश्विक तापमान में वृद्धि और इससे जुड़े जोखिमों के बारे में सभी देशों के कान खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, समुद्र का बढ़ता स्तर और ग्रीष्म लहरों का बारंबार आना मानवीय गतिविधियों के परिणाम हैं। इससे यह तो स्पष्ट है पिछली जलवायु वार्ताओं में पारित संकल्प जलवायु संकट को कम करने में अपर्याप्त साबित हुए हैं। 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट में देशों द्वारा 2030 तक उत्सर्जन में कमी के वादों और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के लिए आवश्यक प्रयासों में एक बड़े अंतर को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट के अंत में चेतावनी के तौर बताया गया है कि हमारे पास कार्रवाई करने के रास्ते काफी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं।       

सम्मेलन शुरू होने से पहले चार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

1.   इस सदी के मध्य तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना।

2.   जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के समुदायों के साथ-साथ प्राकृतवासों की भी रक्षा करना। 

3.   तय किए गए लक्ष्यों के लिए धन जुटाना। 

4.   सभी देशों को एक साथ काम करने को तैयार करना ताकि नियमों को विस्तार से सूचीबद्ध करके पेरिस समझौते को पूरा करने में मदद मिल सके।    

महत्वपूर्ण घोषणाएं 

1. निर्वनीकरण पर रोक लगाना

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी घोषणा 2030 तक वनों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाना है। ग्लोबल फारेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2020 में हमने 2,58,000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट किया है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए 100 से अधिक देशों ने इस दशक के अंत तक निर्वनीकरण और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया है। इन देशों में ब्राज़ील भी शामिल है जहां अमेज़न वर्षा वनों के विशाल भाग को पहले ही नष्ट किया जा चुका है।  

100 से अधिक देशों द्वारा लिए गए इस संकल्प में लगभग 19.2 अरब डॉलर की निधि भी शामिल है। वन क्षेत्रों के संरक्षण और नवीकरण के लिए, सार्वजनिक और निजी, दोनों स्रोतों से निधि जुटाई जाएगी। इस निधि का कुछ हिस्सा विकासशील देशों में क्षतिग्रस्त भूमि की बहाली, दावानलों से निपटने और आवश्यक होने पर देशज जनजातियों की सहायता के लिए दिया जाएगा। वैसे, इस कार्य के लिए 19.2 अरब डॉलर बहुत छोटी राशि है। ग्लासगो सम्मेलन में 28 ऐसे देश भी शामिल थे जिन्होंने वैश्विक खाद्य व्यापार से निर्वनीकरण को हटाने का संकल्प लिया है। इनमें पशुपालन और ताड़ का तेल, सोया तथा कोको जैसे अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं। ये उद्योग पशुओं को चराने या फसल उगाने के लिए पेड़ों को काटने और निर्वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन संकल्पों पर कितना अमल किया जाता है। 2014 की संधि में निर्वनीकरण की गति को कम करने का संकल्प तो पूरी तरह विफल रहा है।     

2. मीथेन उत्सर्जन में कमी

ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयासों का मुख्य केंद्र कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने अल्पकालिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती को अधिक प्रभावी बताया है। हालांकि, कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अधिक है और यह काफी समय के लिए मौजूद भी रहती है, लेकिन इसकी तुलना में मीथेन अणुओं का वातावरण पर वार्मिंग प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है।

हाल ही में अमेरिका और युरोपीय संघ ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% कटौती का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में लगभग 90 देशों ने अमेरिका और युरोपीय संघ के इन प्रयासों को समर्थन देने का संकल्प लिया है। इस प्रयास को वैश्विक मीथेन संकल्प कहा गया है जिसकी घोषणा पिछले वर्ष सितम्बर में की गई। मीथेन गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक ब्राज़ील ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन चीन, भारत और रूस जैसे तीन बड़े उत्सर्जक इस समझौते में शामिल नहीं हैं।        

विफलताएं

हालांकि, COP-26 सम्मेलन में वैश्विक जलवायु में सुधार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की दिशा में कई प्रस्ताव, समझौते और संकल्प लिए गए हैं लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि कितने देश इन वादों पर खरे उतरते हैं। पिछले संकल्पों, समझौतों और घोषणाओं का रिकॉर्ड देखते हुए अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है।

यह तो स्पष्ट है कि ग्लासगो सम्मेलन में नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह काफी दूर का है – 2050। यह 2030 के लिए निर्धारित कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों से ध्यान हटा सकता है जिन पर सम्मेलन में ध्यान केंद्रित किया गया था।     

नेट-ज़ीरो लक्ष्य युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) के मूलभूत सिद्धांतों का विरोधाभासी भी प्रतीत होता है जो ‘समान परन्तु विभेदित उत्तरदायित्वों’ (सीबीडीआर) पर आधारित है। यूएनएफसीसी का तर्क है कि सभी देशों के पास नेट-ज़ीरो के लिए एक सामान्य लक्ष्य वर्ष के बजाय अलग-अलग लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि विकसित देश तो अपना लक्ष्य जल्दी हासिल कर सकते हैं लेकिन विकासशील देशों को इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। यूएनएफसीसी ने विकसित देशों द्वारा अतीत में किए गए अत्यधिक उत्सर्जनों को देखते हुए जलवायु सम्बंधी कार्रवाई की अधिक ज़िम्मेदारी उठाने का आह्वान किया है। विकासशील देशों को भी विकसित देशों से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए । यह तर्क ग्लासगो सम्मेलन में सभी देशों के लिए प्रस्तावित 2030 और 2050 के एक-समान लक्ष्यों के विपरीत प्रतीत होता है।              

भारत की भूमिका

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है। यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत की भागीदारी की गणना की जाए तो यह 7% से कुछ ही कम होगा। वैसे भारत विश्व के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक तो है लेकिन इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से बहुत कम है। यह देश में आर्थिक असमानता की स्थिति का संकेत देता है।

भारत ने मीथेन संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े बीफ और अन्य प्रकार के मांस के निर्यातक हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब मीथेन उत्सर्जन में कटौती है जिसका प्रतिकूल असर मांस व्यापार पर होगा।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.8 टन है जो 2015 के पेरिस समझौते के दायित्वों के अनुसार 2030 में 2.4 टन होने की संभावना है। भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें सबसे अधिक हिस्सा बिजली और ऊष्मा का है और इसके बाद क्रमशः कृषि, विनिर्माण एवं परिवहन, उद्योग तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन और वानिकी क्षेत्र हैं।

आने वाले वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने की संभावना है जिसके नतीजे में कार्बन उत्सर्जन में भी वृद्धि होगी। चूंकि भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर अधिक निर्भर है इसलिए उत्सर्जन में मुख्य भागीदारी ऊर्जा क्षेत्र की रहेगी।

भारत के जीडीपी में सेवाओं का बड़ा हिस्सा संकेत देता है कि आने वाले समय में विकास कम कार्बन उत्सर्जन आधारित रहेगा।

हालांकि, भारत की जनसंख्या वृद्धि भले ही धीमी हो रही है लेकिन जनसंख्या के बदलते चाल-ढाल के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में कार्बन उत्सर्जन पर दबाव पड़ सकता है।     

भारत का प्रदर्शन

भारत ने 2005 की तुलना में 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 33% से 35% तक कमी करने का संकल्प लिया है। (उत्सर्जन तीव्रता का अर्थ होता है प्रति इकाई जीडीपी के लिए ऊर्जा की खपत) और कहा है कि वह अब तक 24% कमी हासिल कर चुका है। भारत ने सम्मेलन में घोषणा की है कि वह 2030 के अंत तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 450 गीगावाट तक बढ़ा देगा। यह लक्ष्य पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत द्वारा व्यक्त 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से के लक्ष्य से अलग है। भारत ने 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक (अवशोषक) बनाने के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने की घोषणा भी की है।

भारत ने हाल ही में हरित विधियों के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की भी घोषणा की है। हाइड्रोजन को औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्र में इस्तेमाल करना है। इससे भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में मदद मिलेगी। फरवरी 2022 में इंदौर ऐसा पहला भारतीय शहर बन गया है जहां गोबर गैस प्लांट शहर के सभी सरकारी सार्वजनिक वाहनों को ऊर्जा प्रदान करेंगे।   

भावी चुनौतियां

2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का मतलब होगा कि 2040 तक उत्सर्जन सर्वोच्च स्तर तक पहुंचकर कम होने लगे। अब तक के अध्ययन से पता चलता है कि 2070 तक नेट-ज़ीरो हासिल करने के लिए भारत को उत्सर्जन की तीव्रता (यानी उत्सर्जन प्रति इकाई जीडीपी) में 85% की कमी करना होगी। तुलना के लिए देखें कि भारत 2005 से लेकर अब तक उत्सर्जन में केवल 24% की कमी कर पाया है।   

इस प्रकार की भारी कमी को संभव बनाने के लिए पनबिजली से इतर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को वर्तमान 11% से बढ़ाकर 65% करना होगा और इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी को 2040 तक 0.1% से 75% तक ले जाना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को सौर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। सब्सिडी प्रदान कर सौर पैनल सस्ते भी किए जा सकते हैं। विकल्प के रूप में सरकारों को घरों में उत्पादित अधिशेष सौर ऊर्जा को खरीदना चाहिए जिससे नागरिकों को सौर पैनल में निवेश करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य को सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर कर में राहत प्रदान करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बदलने की प्रक्रिया आसान रहे। ऐसी व्यवस्था भी ज़रूरी है कि पेट्रोल पंप चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर सकें।     

इस अवधि में जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा 73% से घटाकर 40% करना होगा। भारत के वर्तमान वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को देखते हुए इस लक्ष्य को पूरा कर पाना काफी कठिन लगता है।                

विकास पर प्रभाव

काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) का अध्ययन बताता है कि भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए कोयले का उपयोग 2040 तक चरम पर पहुंचने के बाद 2040 से 2060 के बीच 99% तक कम करना होगा। ऐसा होने की संभावना कम ही है क्योंकि इससे भारत की विकास संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा और संभव है कि भारत विकास की कीमत पर पर्यावरण को तरजीह नहीं देगा।       

धन की कमी

भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अभी तक भारत के पास इतनी पूंजी तो नहीं है इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे बाहरी फंडिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। विकसित देशों ने जलवायु कोश में 2020 से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर की व्यवस्था करने का वादा किया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।      

आगे का रास्ता

COP-26 के मद्देनज़र भारत भविष्य में निम्नलिखित कार्य कर सकता है;

1.  नेतृत्व की भूमिका निभाना और पहल करना

यह तो स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इससे निपटने के लिए भारत को वैश्विक प्रयासों में भाग लेना चाहिए और 1.5 डिग्री के लक्ष्य के प्रति गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए तकनीकी, सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय नीतियों एवं शर्तों का प्रस्ताव देने में पहल करना चाहिए भले वे जोखिम भरे क्यों न हों।    

2. सशर्त लक्ष्य

कुछ विशेषज्ञों ने भारत द्वारा 2070 तक नेट-ज़ीरो के लक्ष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनके मुताबिक यह सही है कि भारत के लिए नेट-ज़ीरो वर्ष की घोषणा करने के दबाव की अवहेलना करना संभव नहीं था लेकिन भारत को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि वह 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा तभी करेगा जब विकसित देश 2050 से पहले नेट-ज़ीरो तक पहुंचने और भारत जैसे विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। भारत ने सशर्त लक्ष्य निर्धारित न करके गलती की है।

जलवायु सम्मेलन में अनुकूलन के उपायों पर भी ज़ोर देना चाहिए था। इसके साथ ही भारत को वैश्विक कार्बन बजट के पर्याप्त हिस्से पर अपना दावा पेश करना था और विश्व के बड़े उत्सर्जकों के विशिष्ट वैश्विक कार्बन बजट के आधार पर संचयी उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करना चाहिए था। भारत विकसित देशों द्वारा अतीत में किए गए उत्सर्जन की भरपाई की मांग भी कर सकता है।        

3. हरित विकास पथ पर चलना

इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्सर्जन का पूरे विश्व पर प्रभाव होगा, लेकिन यह प्रभाव सभी देशों पर समान नहीं होगा। भारत एक जलवायु-संवेदनशील राष्ट्र है और सरकार को हरित विकास के रास्तों को अपनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को ऐसे तरीकों से विकसित करना चाहिए जो न केवल विकास को सुनिश्चित करें बल्कि लम्बे समय तक संधारणीय भी रहे। 

हरित विकास पथ का एक उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना हो सकता है। इसके लिए भारत एक बहु-क्षेत्रीय योजना पर काम कर सकता है। आज देश में पेट्रोल और डीज़ल आधारित वाहन बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक हैं; सरकार वाहन निर्माताओं और ईंधन पर अप्रत्यक्ष टैक्स लगा सकती है और इससे मिलने वाले फंड का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन को सब्सिडी देने में कर सकती है।           

एक मिथक यह फैलाया गया है कि विश्व में अधिकांश प्रदूषण के लिए आम नागरिक ज़िम्मेदार हैं। इसके विपरीत, सच तो यह कि यदि विश्व भर के परिवार अपने जीवनयापन के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपना लें तो भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मात्र 22% की ही कमी होगी। इसका मतलब यह है कि अधिकांश उत्सर्जन उद्योगों के कारण होता है; सरकार पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली कंपनियों पर कर लगा सकती है और उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा संधारणीय तरीकों को अपनाने वाली कंपनियों को कर मुक्त कर सकती हैं। इससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऊर्जा सम्बंधी परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

4. नेटज़ीरो की दिशा में

यदि भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और प्रौद्योगिकियों के लिए व्यापक समर्थन तथा निवेश के साथ वर्तमान में उपलब्ध हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित हस्तक्षेप भारत को नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं:

क. एक कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसके तहत सभी गतिविधियों के जलवायु प्रभाव का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रोटोकॉल के कमज़ोर होने के साथ ही हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं।

ख. ऐसी ऊर्जा कुशल वस्तुओं के लिए कानूनी आदेश जारी किया जाना चाहिए जिनका जीवन लम्बा है। बाज़ार में कई तरह की विकृतियां नज़र आती हैं – उत्पादों को ऐसे बनाना जो जल्दी कंडम हो जाएं, मालिकाना मानकों का अनावश्यक उपयोग, स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन न करना, स्पेयर पार्ट्स बाज़ार पर एकाधिकार रखना और जानबूझकर मरम्मत के लिए कठिन उत्पाद बनाना। ऐसे कदाचरण को कानून के माध्यम से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग. एक समर्पित हरित कोश बनाना और विभिन्न पर्यावरण संरक्षण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए इसका उपयोग करना।

घ. ऐसे जंगल लगाना जो कार्बन सिंक का काम करें।       

च. केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन दोनों पर समान रूप से ज़ोर देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करना।

छ. कार्बन आधारित ईंधन के एक उत्कृष्ट विकल्प, ग्रीन हाइड्रोजन, को मुख्यधारा में लाकर बिजली, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है।           

ज. मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन।

झ. पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के साथ-साथ शहर भर में साइक्लिंग मार्ग का निर्माण कर साइकिल चालन के बुनियादी ढांचे में निवेश करना और इन मार्गों में गाड़ियों की पार्किंग या कोई अन्य दुरूपयोग करने वालों पर जुर्माना।     

निष्कर्ष

पर्यावरण और विकास हमेशा से ही एक सिक्के के दो पहलू रहे हैं। एक अच्छा नीति निर्माता हमेशा ऐसी नीतियां तैयार करता है जिससे विकास और निर्वहनीयता के बीच एक अच्छा संतुलन बना रहे। आज की परिस्थितियों में लगता है कि नीतिकारों की दिलचस्पी विकास में अधिक है। यदि संतुलन बिगड़ा तो सबसे कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को इन गलतियों और असफलताओं का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। (स्रोत फीचर्स)   

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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आखिर हिमालय में कितने बांध बनेंगे? – भारत डोगरा

हिमालय क्षेत्र में बांध व पनबिजली उत्पादन का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पनबिजली निर्माण परियोजना को कुछ समय पहले चीन ने स्वीकृति दे दी है। इसका निर्माण तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा जो भारत की सीमा से बहुत नज़दीक के क्षेत्र में होगा। इसकी क्षमता इससे पहले विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली पनबिजली परियोजना थ्री गॉर्जेस से भी तीन गुना अधिक होगी।

जहां एक ओर हिमालय क्षेत्र में बांध और पनबिजली निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इनसे जुड़े खतरों व पर्यावरणीय दुष्परिणामों के बारे में बहुत सी जानकारी भी सामने आ रही है। हिमालय क्षेत्र अधिक भूकंपनीयता का क्षेत्र है। यहां की भू-संरचना में बांध निर्माण की दृष्टि से अनेक जटिलताएं हैं। निर्माण कार्य के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग से भी यहां बहुत क्षति होती है। मलबे को ठिकाने लगाने में जो लापरवाही प्राय: बरती जाती है उससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

वर्ष 2013 में उत्तराखंड में बहुत विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें लगभग 6000 लोग मारे गए थे। उस समय कई लोगों ने कहा था कि पनबिजली परियोजनाओं की वजह से बाढ़ की क्षति बढ़ गई थी। इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन करवाया था। रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने बताया था कि कुछ पनबिजली व बांध परियोजनाओं के क्षेत्र में ही सबसे अधिक क्षति हुई है व मलबे को ठिकाने लगाने में इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान जो गलतियां हुईं वे भी बहुत महंगी सिद्ध हुईं।

इसके अतिरिक्त इस विशेषज्ञ समिति ने विशेष ध्यान इस ओर दिलाया था कि जो कंपनियां किसी परियोजना के निर्माण में करोड़ों रुपए कमाने वाली हैं, उन्हें ही उसकी लाभ व क्षति के मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए कहा जाता है। भला अपनी कमाऊ परियोजना के दुष्परिणामों या खतरों के बारे में कोई कंपनी पूरी सच्चाई क्योंकर उजागर करेगी?

इसके अतिरिक्त इस समिति ने कहा था कि एक-एक परियोजना का अलग-अलग आकलन पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके समग्र असर को समझना होगा। एक ही नदी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर परियोजनाओं की ंखला बनाई जा रही है, तो नदी पर असर जानने के लिए इन सभी परियोजनाओं को समग्र रूप में ही देखना-परखना होगा। यदि एक ही परियोजना से जलाशय जनित भूकंपनीयता उत्पन्न हो सकती है, तो एक क्षेत्र में ऐसी अनेक परियोजनाओं का क्या असर होगा? पूरे हिमालय क्षेत्र में ऐसी हज़ारों परियोजनाओं का क्या असर होगा?

वर्ष 2013 की स्थिति पर विशेषज्ञ समिति ने बताया था कि इस समय 3624 मेगावॉट क्षमता वाली 92 पनबिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में पूरी हो चुकी हैं। इसमें से 95 प्रतिशत क्षमता मात्र बड़ी व मध्यम परियोजनाओं में सिमटी है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 3292 मेगावॉट की 38 अन्य परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें से 97 प्रतिशत क्षमता मात्र 8 बड़ी परियोजनाओं में निहित है।

दूसरी ओर, विशेषज्ञ समिति ने बताया था कि उत्तराखंड में कुल पनबिजली क्षमता का जो आकलन हुआ है, वह 27,039 मेगावॉट की 450 परियोजनाओं का है। सवाल यह है कि जब निर्मित व निर्माणाधीन 130 परियोजनाओं से ही इतने गंभीर खतरे व दुष्परिणाम सामने आए हैं तो 450 परियोजनाओं का कितना प्रतिकूल असर होगा। केवल टिहरी बांध परियोजना से ही लगभग एक लाख लोगों का विस्थापन हुआ था व कई गांव संकटग्रस्त हुए थे। इसके गंभीर खतरों को देखते हुए दो सरकारी विशेषज्ञ समितियों ने इस परियोजना को स्वीकृति देनेे से ही इंकार कर दिया था; इस इन्कार के बावजूद इस बांध को बनाया गया।

सवाल यह है कि आखिर हिमालय में कितनी पनबिजली परियोजनाएं व बांध बनाए जाएंगे और इन्हें बनाते हुए हिमालय की वहन क्षमता का ध्यान भी रखा जाएगा या नहीं? (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प खोजना बेहद ज़रूरी – अली खान

मौजूदा वक्त में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। आज यह जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसी के मद्देनज़र सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई 2022 से देश भर में प्रतिबंध लगने जा रहा है। लेकिन, सबसे बड़ी चुनौती तो प्लास्टिक के विकल्प तलाशने को लेकर है।

इस संदर्भ में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 ने चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। प्लास्टिक पर निर्भरता को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाना इतना आसान नहीं होगा। वह भी तब जब इसका कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं खोजा जा सका है। रिपोर्ट में रोज़ाना निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के आंकड़े शहरों की प्लास्टिक-निर्भरता को बखूबी बयां करते हैं। महानगरों की स्थिति तो और भी खराब है। भारत में रोज़ाना 25 हज़ार 950 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। वायु प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली इस मामले में भी पहले नंबर पर है जहां रोजाना 689.8 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। कोलकाता (429.5 टन प्रतिदिन) दूसरे और चेन्नई (429.4 टन प्रतिदिन) तीसरे नंबर पर है।

रिपोर्ट बताती है कि देश में पिछले तीन दशकों के दौरान प्लास्टिक के उपयोग में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। चिंता की बात यह है कि इसका 60 फीसदी हिस्सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 में प्लास्टिक का उपयोग करीब नौ लाख टन था और वर्ष 2018-19 तक बढ़कर 1.80 करोड़ टन से ज़्यादा हो गया। यही नहीं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का 60 फीसदी हिस्सा यानी लगभग 1.10 करोड़ टन अलग-अलग पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 30 लाख टन प्लास्टिक अन्य कार्यों में उपयोग होता है। 75 लाख टन से अधिक प्लास्टिक अलग-अलग तरह की परेशानी पैदा करता है।

लिहाज़ा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना होगा। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए इसका विकल्प खोजा जाना निहायत ज़रूरी है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर व्यक्ति प्रति वर्ष औसत 11 किलोग्राम प्लास्टिक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। विश्व के लिए यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 28 किलोग्राम प्रति वर्ष है। देखा जाए तो आजकल लोग अपनी सहूलियत के तौर पर प्लास्टिक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लास्टिक बैग अपने वज़न से कई गुना अधिक वज़न उठाने में सक्षम होता है। इसी वजह से लोग कपड़े और जूट के थैले की बजाय प्लास्टिक थैली को तरजीह देते हैं।

लेकिन, हमें यह समझना होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। दरअसल, इससे ज़हरीले पदार्थ निकलते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही, प्लास्टिक का इस्तेमाल जीव-जंतुओं के जीवन को भी खासा प्रभावित करता है। युनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के कारण लगभग 10 करोड़ समुद्री जीव-जंतु प्रति वर्ष असमय काल के गाल में समा जाते हैं। यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर प्लास्टिक जीव-जंतुओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? बता दें कि प्लास्टिक की ज़्यादातर वस्तुएं एक बार उपयोग में लेने के बाद खुले में फेंक दी जाती हैं। ये इधर-उधर जमा होती रहती हैं और जब बारिश होती है तो ये पानी के बहाव के संग नदी-नालों से होकर समुद्र में चली जाती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं वर्षों तक समुद्र में पड़ी रहती हैं। इनसे धीरे-धीरे ज़हरीले पदार्थ निकलना शुरू हो जाते हैं जो जल को दूषित करते हैं। शोध से सामने आया है कि कई बार समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं। यह प्लास्टिक उनकी सांस नली या फेफड़ों में फंस जाता है और वे बैमौत मारे जाते हैं।

आज यह सर्वविदित है कि प्लास्टिक प्रदूषण ने धरती की सेहत को बिगाड़ने का काम किया है। प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना तो संभव नहीं है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इसके उपयोग को कम से कम किया जाए। साथ ही सरकारों को भी प्लास्टिक के विकल्प अतिशीघ्र तलाशने होंगे, ताकि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके। इसके अलावा, समूचे देश में एक ऐसी मुहिम चलाने की आवश्यकता है जो प्लास्टिक, और खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक, के खतरों के प्रति आम लोगों में जागरूकता और चेतना पैदा कर सके। लोगों की व्यापक भागीदारी के बगैर प्लास्टिक प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण संभव नहीं है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन: बांग्लादेश से सबक

ह तो स्पष्ट है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन ने वैश्विक तापमान बढ़ा दिया है, जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और मानव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस सिलसिले में, 28 फरवरी को आई एक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ये प्रतिकूल प्रभाव और बदतर होंगे और इनके साथ अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता है।

यह बात बांग्लादेश, या दक्षिणी विश्व के अन्य गरीब और असुरक्षित देशों और समुदायों, के लिए कोई नई बात नहीं है। ये इलाके एक दशक से अधिक समय से बदलती जलवायु के प्रभावों जैसे बाढ़ों, चक्रवातों और सूखों को झेल रहे हैं। नई बात यह है कि वैश्विक तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अधिक गंभीर हो गए हैं। यानी 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत किए जा रहे प्रयासों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, नुकसान और तबाही का युग शुरू हो गया है, जिसे टाला नहीं जा सकता।

 अब विश्व के हर हिस्से में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ जलवायु प्रभाव दिख रहे हैं, और निकट भविष्य में ये और भयावह होंगे। हाल ही में जर्मनी में आई बाढ़, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे और न्यू जर्सी में ईदा तूफान के बाद आई बाढ़, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, कुछ उदाहरण हैं।

संदेश यह है कि वर्तमान नुकसान और तबाही से निपटने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन के प्रयास तेज़ करना होंगे। गरीब देश अपने दम पर ऐसा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे में अमीर देशों को, भले ही प्रदूषण फैलाने के हर्जाने के तौर पर न सही, कम से कम एकजुटता की भावना से ही गरीब देशों की मदद करनी चाहिए।

रिपोर्ट में अनुकूलन को देश और दुनिया के स्तर पर संपूर्ण-समाज प्रयास बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में बांग्लादेश से काफी कुछ सीखा जा सकता है, जो इन प्रभावों का सामना करने के लिए संपूर्ण-समाज प्रयास का तरीका अपना रहा है। बांग्लादेश ने अपने 16 करोड़ नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है।

उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के धान वैज्ञानिकों ने धान की लवण-सहिष्णु किस्में विकसित की हैं। ये किस्में निजी कृषि व्यावसायियों द्वारा किसानों को बेची जा रही हैं। पारंपरिक किस्मों से महंगी होने के बावजूद निचले तटीय क्षेत्रों, जहां समुद्र का खारा पानी आ जाता है, के किसान इन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयास तटीय इलाकों में लवणता बढ़ने के सामने धीमे साबित हो रहे हैं। इसलिए अनुकूलन में तेज़ी लाने के लिए वैश्विक वैज्ञानिकों के सहयोग की आवश्यकता है।

बांग्लादेश ने सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, लेकिन बाढ़ और चक्रवात से लोगों की जान बचाने में काफी प्रगति की है। एक दशक पूर्व बांग्लादेश में भीषण चक्रवात के कारण सैकड़ों-हज़ारों जानें जाती थीं लेकिन अब बांग्लादेश के पास संभवत: दुनिया का बेहतरीन चक्रवात चेतावनी और लोगों को स्थानांतरित करने के कार्यक्रम है। उपग्रह द्वारा चक्रवात की स्थिति पर नज़र रखने का तंत्र बेहतर हुआ है। साथ ही रेडियो, मोबाइल फोन और यहां तक कि स्वयंसेवकों द्वारा मेगाफोन के माध्यम से लोगों को पूर्व चेतावनी दी जाती है। हाई स्कूल के छात्रों को चक्रवात से मुस्तैदी से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों के निकट आश्रय स्थल बनाए गए हैं और लोगों को इनकी जानकारी दी जाती है।

इन उपायों की प्रभावशीलता मई 2020 में दिखी जब यहां अम्फान नामक चक्रवात ने कहर बरपाया था। अम्फान चक्रवात में 30 से कम लोगों की जान गई थी और जिनकी जान गईं उनमें ज़्यादातर वे मछुआरे थे जो समुद्र से समय पर लौट नहीं पाए थे। बांग्लादेश के ऐसे प्रयास अन्य देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद कर सकते हैं; साथ ही कई मामलों में उसे अन्य देशों की मदद की ज़रूरत है। मामला व्यापक सहयोग का है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/2017/august/pages_from_guide_to_climate_change_low_re.pdf_.png

साफ-सफाई की अति हानिकारक हो सकती है

स्वच्छता का एक नकारत्मक पहलू भी हो सकता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सफाई के लिए सुगंधित उत्पादों का उपयोग करने से लगभग उतने ही वायुवाहित सूक्ष्म कणों का उत्पादन होता है जितना शहर की एक व्यस्त सड़क पर होता है। और इन छोटे कणों के निरंतर संपर्क में रहने से सफाईकर्मियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

कभी-कभी घरों, स्कूलों और कार्यालयों के अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण से भी अधिक प्रदूषित हो सकता है। मोमबत्ती, धूप, सिगरेट जलाना स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। गैस स्टोव और खाना पकाने से भी हवा में हानिकारक कण उत्सर्जित होते हैं जो दमा और अन्य समस्याओं को जन्म देते हैं।

इसके अतिरिक्त, साफ-सफाई में उपयोग होने वाले उत्पादों से भी प्रदूषण होता है जिनमें उपस्थित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हवा में उपस्थित ओज़ोन के साथ क्रिया करते हैं और एयरोसोल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन उत्पादों में मौजूद लिमोनीन तथा अन्य मोनोटरपीन इमारतों में उपस्थित ओज़ोन से अभिक्रिया कर परॉक्साइड, अल्कोहल और अन्य कणों में परिवर्तित होते हैं। ये कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर दमा जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। कुछ लोगों में ये कण दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं।

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक छोटे कमरे (50 क्यूबिक मीटर) का उपयोग किया। सुबह टरपीन आधारित क्लीनर से फर्श को 12-14 मिनट तक साफ किया गया। इसके बाद अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से अगले 90 मिनट तक कमरे में अणुओं और कणों की निगरानी की गई।

एकत्रित डैटा के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह गणना की कि पोंछा लगाने वाला व्यक्ति आधे माइक्रॉन से छोटे कितने कण सांस में लेगा। एडवांसेस साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति के शरीर में सांस के साथ प्रति मिनट एक अरब से 10 अरब नैनोपार्टिकल्स प्रवेश करेंगे। यह किसी व्यस्त सड़क के बराबर है।  

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोपेरॉक्सिल जैसे रेडिकल्स (अल्पकालिक अणुओं) का भी पता लगाया जो आम तौर पर बाहरी (आउटडोर) वातावरण के कणों में पाए जाते हैं। ऐसे अणु कमरे के भीतर भी पाए गए जो मोनोटरपीन्स और ओज़ोन की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।

तो क्या किया जाए? पर्याप्त वेंटिलेशन एक अच्छा उपाय है लेकिन यह बाहर से खतरनाक ओज़ोन को भी अंदर आने का रास्ता देता है। इसके लिए एक्टिवेटिड कार्बन फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है।

ओज़ोन स्तर को सीमित रखना भी एक उपाय हो सकता है। सफाई का काम सुबह-शाम करना उचित होगा क्योंकि इस समय वातावरण में ओज़ोन का स्तर काफी कम होता है। लिमोनीन और अन्य प्रकार के टरपीन आधारित उत्पादों के उपयोग को भी खत्म करना चाहिए। इसके अलावा, सफाई के कुछ घंटों बाद इन छोटे कणों का आकार बड़ा हो जाता है और वे भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। तब ये हानिरहित हो जाते हैं। (स्रोत फीचर्स) 

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.ada1701/full/_20220225_on_indoorairquality.jpg

डायनासौर का अंत वसंत ऋतु में हुआ था

हाल ही में जीवाश्म मछली की हड्डियों पर बारीकी से किए गए अध्ययन से डायनासौर की विलुप्ति के मौसम का पता चला है। 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व की महा-विलुप्ति का मौसम बता पाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराने वाले 10 किलोमीटर विशाल क्षुद्रग्रह ने पृथ्वी पर तहलका मचा दिया था। इस टक्कर के कारण वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और गैसें भर गई थीं जिसकी वजह से एक लंबा जाड़ा शुरू हो गया था। कुछ जीव तो इस घटना के पहले दिन ही खत्म हो गए जबकि जलवायु में इतने भीषण परिवर्तन से डायनासौर सहित पृथ्वी की 75 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो गईं।

क्षुद्रग्रह टकराने के स्थान से 3500 किलोमीटर दूर (वर्तमान में उत्तरी डैकोटा में) टैनिस नामक स्थल पर एक सुनामीनुमा लहर ने नदी के पानी को बाहर फेंक दिया था जिसके चलते रास्ते की सारी तलछट, पेड़ और मृत जीवों का ढेर जमा हो गया था। हाल ही में उपसला युनिवर्सिटी की जीवाश्म विज्ञानी मिलेनी ड्यूरिंग ने वहां मिली प्राचीन हड्डियों का विश्लेषण किया है। ड्यूरिंग उस टीम का हिस्सा नहीं थीं जिसने टैनिस स्थल की खोज की थी।

उस टीम द्वारा प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ में प्रकाशित शोधपत्र में जीवाश्मित मछलियों के गलफड़ों में फंसे कांच के छोटे कणों का वर्णन किया गया था। इस टकराव की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इससे उत्पन्न मलबा वातावरण में काफी तेज़ी से फैला, क्रिस्टलीकृत हुआ और 15 से 20 मिनट बाद बरसने लगा। गलफड़ों में कांच के कणों की मौजूदगी से पता चलता है कि घटना के तुरंत बाद ही मछलियों की मृत्यु हो गई थी।

2017 में ड्यूरिंग ने उत्तरी डैकोटा के इस स्थल से मछलियों के छह जीवाश्म हासिल किए और शक्तिशाली एक्स-रे से इन की हड्डियों का अध्ययन किया। उन्होंने मछलियों के पंखों की अस्थि कोशिकाओं की परतों की छानबीन की जिनकी मोटाई मौसमों के अनुसार बदलती है। वसंत में ये परतें मोटी हो जाती हैं, गर्मियों में मज़बूती से बढ़ती हैं और ठंड में घटने लगती हैं।         

शोधकर्ताओं ने मछलियों की हड्डियों के कार्बन समस्थानिकों का भी मापन किया। गर्म महीनों में मछली जंतु-प्लवकों का सेवन करती थीं जो कार्बन-13 से भरपूर होते थे। पंख की हड्डियों की वसंत परतें इसी समस्थानिक से निर्मित हुई थीं। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मछली के विकास के पैटर्न और समस्थानिक डैटा इस बात का संकेत देते हैं कि ये छह मछलियां वसंत के मौसम में मारी गई थीं। अन्य मछली जीवाश्मों में पाई गई विकास परतों और कार्बन-ऑक्सीजन समस्थानिक के अनुपात से भी पता चलता है कि इन मछलियों की मृत्यु वसंत ऋतु के अंत या गर्मियों के मौसम में हुई थी।

क्षुद्रग्रह तो पृथ्वी से कभी-भी टकरा सकते हैं लेकिन उत्तरी गोलार्ध में वसंत के मौसम में इनका टकराना जीवों के लिए काफी हानिकारक रहा होगा। आम तौर पर इस मौसम जीव-जंतु अधिकांश समय खुले में और प्रजनन में बिताते हैं। यदि क्षुद्रग्रह ठंड के मौसम में गिरता तो शायद कहानी अलग होती। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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