देश-दुनिया में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनज़र यह माना जाता रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन वायु प्रदूषण में न के बराबर योगदान देते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक अध्ययन में पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को दौड़ाकर भी हम अपने देश में सिर्फ 20 फीसदी कार्बन उत्सर्जन कम कर पाएंगे, क्योंकि देश में 70 फीसदी बिजली कोयले से बनाई जा रही है। शोध बताता है कि इलेक्ट्रिक कारों को हम जितना ईको-फ्रेंडली समझते हैं, दरअसल ये उतनी हैं नहीं।
सोसायटी ऑफ रेयर अर्थ के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले 57 कि.ग्रा. कच्चे माल (8 कि.ग्रा. लीथियम, 35 कि.ग्रा. निकल, 14 कि.ग्रा. कोबाल्ट) को ज़मीन से निकालने में 4275 कि.ग्रा. एसिड कचरा व 57 कि.ग्रा. रेडियोसक्रिय अवशेष पैदा होता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ शोध कहता है कि 3300 टन लीथियम कचरे में से 2 फीसदी ही रिसायकिल हो पाता है, 98 फीसदी प्रदूषण फैलाता है। शोध में यह भी पाया गया कि लीथियम को ज़मीन से निकालने से पर्यावरण तीन गुना ज़्यादा ज़हरीला हो जाता है।
लीथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है। यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। इसी कारण इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हरित ईंधन कहकर लीथियम का महिमामंडन हो रहा है, पर इसे ज़मीन से निकालने से पर्यावरण तीन गुना ज़्यादा ज़हरीला होता है। लीथियम की 98.3 फीसदी बैटरियां इस्तेमाल के बाद गड्ढों में गाड़ दी जाती हैं। पानी के संपर्क में आने से इसका रिएक्शन होता है और आग लग जाती है। बता दें कि अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के एक गड्ढे में जून 2017 से दिसंबर 2020 तक इन बैटरियों से आग लगने की 124 घटनाएं हुईं, जो वाकई चिंताजनक है। ऐसे में यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जितना इको-फ्रेंडली समझते आ रहे हैं, उतने हैं नहीं।
इसके अलावा, विद्युत वाहन बनाने में 9 टन कार्बन निकलता है, जबकि पेट्रोल में यह 5.6 टन है। विद्युत वाहन में 13,500 लीटर पानी लगता है, जबकि पेट्रोल कार में यह करीब 4 हज़ार लीटर है। यदि विद्युत वाहन को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें, तो डेढ़ लाख कि.मी. चलने पर पेट्रोल कार के मुकाबले 20 फीसदी ही कम कार्बन निकलेगा।
आज दुनिया का हर देश कोयले से बिजली उत्पादन कर इलेक्ट्रिक वाहन चलाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने का ख्वाब देख रहा है तो स्वाभाविक तौर पर यह ख्वाब अधूरा रहने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग उसी देश में बेहतर है जहां बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से ज़्यादा किया जाता हो।
भारत में 70 फीसदी बिजली कोयले से ही बन रही है। ऐसे में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग फायदेमंद नहीं है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल कार प्रति कि.मी. 125 ग्राम और कोयले से तैयार बिजली से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार प्रति कि.मी. 91 ग्राम कार्बन पैदा करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक युरोप में विद्युत वाहन 69 फीसदी कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं क्योंकि यहां लगभग 60 फीसदी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनती है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि दुनिया भर की सभी दो सौ करोड़ कारें विद्युत में बदल दें तो बेहिसाब एसिड कचरा निकलेगा, जिसे निपटाने के साधन ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सभी पेट्रोल-डीज़ल कारों को विद्युत कारों में बदलने से प्रदूषण समस्या का हल हो जाएगा?
एमआईटी एनर्जी इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया में करीब दो सौ करोड़ वाहन हैं। इनमें से एक करोड़ ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं। अगर सभी को विद्युत वाहनों में बदला जाए, तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा, उसके निस्तारण के पर्याप्त साधन ही नहीं हैं। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर और निजी कारें घटाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
भारत में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख 76 हज़ार 420 है। और वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की यह इंडस्ट्री 150 अरब डॉलर यानी साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी आज की तुलना में यह इंडस्ट्री 90 गुना बड़ी हो जाएगी। आज इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के पीछे कई सारे फायदे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें अप्रत्यक्ष नुकसान के प्रति चेतने की आवश्यकता है। प्रदूषण से आज़ादी दिलाने में इन ई-वाहनों के योगदान को नकारा तो नहीं जा सकता लेकिन इनके निर्माण के दौरान निकलने वाला ज़हरीला कचरा बड़ी चुनौती है। इसके साथ-साथ बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहनों को लेकर लक्ष्य तय किए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 70 फीसदी व्यावसायिक कारें, 30 फीसदी निजी कारें, 40 फीसदी दो-पहिया और 80 फीसदी तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में तबदील करना है। वहीं, 2030 तक 44.7 फीसदी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनाएंगे, जो अभी 21.26 फीसदी है। फिलहाल देश में बिजली की आपूर्ति में कोयले का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पर्याप्त बिजली बनाई जाएगी। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://mediacloud.theweek.com/image/upload/v1644342520/electric%20pollution.jpg
जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की बात आते ही बड़े-बड़े उद्योगों का ख्याल आता है। लेकिन हाल ही में किए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि खाद्य प्रणाली में 20 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन खाद्य सामग्री और खाद्य उत्पादों के परिवहन से होता है।
कृषि एवं पशुपालन के लिए ज़मीन साफ करने और खाद्य सामग्री को दुकानों तक पहुंचाने के दौरान बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। राष्ट्र संघ के अनुसार लगभग एक तिहाई वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग ज़िम्मेदार है। इतने व्यापक स्तर पर उत्सर्जन ने कई शोधकर्ताओं का ध्यान खाद्य प्रणालियों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की ओर आकर्षित किया है।
अलबत्ता, खाद्य प्रणाली की जटिलताओं के कारण इसका सम्बंध वातावरण में उपस्थित कार्बन डाईऑक्साइड से पता करना थोड़ा पेचीदा मामला है। पूर्व में किए गए अध्ययन सिर्फ किसी एक उत्पाद, जैसे चॉकलेट, के दुकान तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के दौरान होने वाले उत्सर्जन के आकलन तक ही सीमित थे। इसके अलावा इन आकलनों में किसी खाद्य उत्पाद में लगने वाले कच्चे माल के परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता था।
इन कमियों को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित युनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की सस्टेनेबिलिटी शोधकर्ता मेंगयू ली और उनके सहयोगियों ने 74 देशों और क्षेत्रों का डैटा एकत्रित किया और यह पता लगाया कि कोई खाद्य सामग्री कहां से प्राप्त होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। इस आधार पर उन्होंने नेचर फूड पत्रिका में बताया है कि वर्ष 2017 में खाद्य उत्पादों के परिवहन के दौरान वातावरण में लगभग 3 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। यह पूर्व अनुमानों से 7.5 गुना अधिक है। अध्ययन के अनुसार उच्च आय वाले देश लगभग 50 प्रतिशत खाद्य-परिवहन उत्सर्जन करते हैं जबकि वैश्विक आबादी में उनका हिस्सा मात्र 12 प्रतिशत है। दूसरी ओर, कम आय वाले देश (विश्व आबादी में 50 प्रतिशत के हिस्सेदार) केवल 20 प्रतिशत खाद्य-परिवहन उत्सर्जन करते हैं। इतने बड़े अंतर का कारण शायद यह है कि उच्च आय वाले देश विश्व भर से खाद्य सामग्री आयात करते हैं और ताज़े फल और सब्ज़ियों के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटर के उपयोग से अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। फलों और सब्ज़ियों को उगाने की तुलना में उनके परिवहन में दुगना कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन होता है।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वनस्पति-आधारित आहार को सीमित किया जाए। दरअसल, कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि रेड मीट की तुलना में वनस्पति-आधारित आहार पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है। रेड मीट के लिए अधिक भूमि लगती है और ग्रीनहाउस गैसों का भी अधिक उत्सर्जन होता है। तो रेड मीट की खपत कम करने और स्थानीय रूप से उत्पादित आहार लेने से जलवायु पर प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। (स्रोत फीचर्स) नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://i.guim.co.uk/img/media/008147dd2702a785ddbd0aae962548295c3e7dc1/0_0_1500_900/master/1500.jpg?width=1300&quality=85&fit=max&s=359e5ad140bf7491204e13a820497499
जुगनू अपनी टिमटिमाती रोशनी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लगता है कि हमारी भावी पीढ़ियां जुगनू देखने से वंचित रह जाएंगी। हाल में किए गए एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि भारत में कृत्रिम रोशनी जुगनुओं के प्रजनन पर असर डाल रही है। इस वजह से ये कीट प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। इससे इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।
यह अध्ययन दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति सचेत करता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 वर्षों में जुगनुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश में एब्सकॉन्डिटा चाइनेंसिस प्रजाति के जुगनुओं की आबादी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। उनके शोध के मुताबिक, 2019 में बरनकुला गांव में 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में जुगनुओं की संख्या औसतन 10 से 20 पाई गई जबकि 1996 में यह संख्या 500 से ज़्यादा थी।
ऐसे में कृत्रिम रोशनी के चलते लगातार जुगनुओं की घटती आबादी चिंता का विषय है। गौरतलब है कि देश में जुगनुओं पर अब तक बेहद कम अध्ययन किए गए हैं। ऐसे में इनकी लगातार घटती आबादी पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका।
दरअसल, रात के समय में पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी ने जीव-जंतुओं के जीवन को खासा प्रभावित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में छोटे-छोटे कीटों का अहम योगदान रहता है। इनका विनाश पारिस्थितिकी असंतुलन को बढ़ाने वाला है। आधुनिक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम प्रकाश व्यवस्था इंसानों को रात में अधिक आसानी से रंगों को देखने में सक्षम बनाती है। लेकिन ये आधुनिक प्रकाश स्रोत अन्य जीव-जंतुओं की दृष्टि पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते है। इसके पीछे की वजह यह है कि मानव दृष्टि के लिए डिज़ाइन की गई कृत्रिम रोशनी में नीली और पराबैंगनी श्रेणियों का अभाव होता है, जो इन कीटों की रंगों को देखने की दृष्टि क्षमता के निर्धारण में अहम है। यह स्थिति कई परिस्थितियों में किसी भी रंग को देखने की कीटों की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है।
बता दें कि जुगनू प्रकाश संकेतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी प्रजनन गतिविधियां एक विशेष समय के लिए सीमित होती है। कृत्रिम प्रकाश की वजह से वे भटक जाते हैं। इससे उनके अंधे होने का भी डर बना रहता है। दुनिया भर में कृत्रिम प्रकाश बढ़ा है, जिस वजह से इनकी संख्या घट रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जुगनू आबादी को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कीटनाशकों का उपयोग और बढ़ता प्रकाश प्रदूषण है। यदि इन कारकों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो अंततः जुगनू विलुप्त हो जाएंगे।
2018 के एक अध्ययन के मुताबिक, चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली एक्वाटिका फिक्टा प्रजाति के जुगनुओं में रोशनी के पैटर्न अलग-अलग देखे गए हैं। इसकी वजह कृत्रिम प्रकाश है। इस वजह से साथी को खोजने की उनकी संभावना कम हुई है। प्रजनन के मौसम में जुगनू अपने प्रकाश के विशेष पैटर्न से एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन कृत्रिम प्रकाश की वजह से जुगनुओं को अपने साथी को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
चिंताजनक बात यह भी है कि तेज़ी से शहरीकरण के कारण दलदली भूमि के सिकुड़ने से जुगनुओं का आवास समाप्त हो गया है। जुगनू का जीवनकाल कुछ ही हफ्तों का होता है। वे गर्म, आर्द्र क्षेत्रों से प्यार करते हैं और नदियों और तालाबों के पास दलदलों, जंगलों और खेतों में पनपते हैं। स्वच्छ वातावरण की तलाश में और मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए, लोगों ने दलदलों को नष्ट कर दिया है और फलस्वरूप जुगनू के लिए अनुकूल माहौल नष्ट हो गया है।
पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम रोशनी के हस्तक्षेप के चलते न केवल जुगनुओं बल्कि सभी प्रकार के जीव-जंतुओं पर प्रभाव पड़ा है। यह देखा गया है कि पूरी दुनिया में रात के समय में प्रकाश व्यवस्था का स्वरूप पिछले करीब 20 वर्षों में नाटकीय रूप से बदला है। एलईडी जैसे विविध प्रकार के आधुनिक रोशनी उपकरणों का चलन बढ़ा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कृत्रिम प्रकाश से होने वाला प्रदूषण समस्त वातावरण को प्रदूषित करता है। प्रकाश प्रदूषण अमूमन पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। कृत्रिम प्रकाश की तीव्रता बेचैनी को बढ़ा देती है और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करके न केवल हम कीटों पर पड़ने वाले विनाशी प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से भी बच सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)
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विश्व विख्यात जर्नल नेचर के जीव विज्ञान विभाग के वरिष्ठ संपादक डॉ. हेनरी जी ने विलुप्तप्राय प्रजातियों के मुद्दे को हाल ही में पुन: उठाया है। उन्होंने यह दावा किया है कि दुनिया भर में 5400 स्तनधारी प्रजातियों में से लगभग 1000 प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं। गेंडा, बंदर और हाथी जैसे जीव सबसे तेज़ी से लुप्त होने वाली प्रजाति बनने की ओर बढ़ रहे हैं।
जैव विविधता का जिस तरह से ह्रास हुआ है उसका प्रतिकूल असर मानव पर भी पड़ा है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर ईकोसिस्टम्स में इसी तरह असंतुलन की स्थिति रही तो पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अंत भयावह होगा और अंतरिक्ष में उपग्रह कालोनियां बनाकर रहने का ही विकल्प बच जाएगा।
पर्यावरण के ईकोसिस्टम्स में आ रहे इस भयानक असंतुलन को पहली बार नहीं रेखांकित किया गया है। सालों से इस असंतुलन के प्रति जागरूकता लाने का क्रम चला आ रहा है। शायद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस (3 मार्च) के अवसर पर साल 2022 की थीम “पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को बहाल करना” रखा गया है।
जीव-जंतुओं के लुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन को गिद्ध के उदाहरण से समझा जा सकता है। पहले बहुतायत में गिद्ध पाए जाते थे। इन्हें प्रकृति का दोस्त कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि इनका भोजन मरे हुए पशु-पक्षियों का मांस होता है। यहां तक कि ये जानवरों की 90 प्रतिशत हड्डियों तक को हजम करने की क्षमता रखते हैं। किंतु अब ये लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आ गए हैं और आज इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत आन पड़ी है।
यही हाल प्राकृतिक वनस्पतियों का भी है। वैश्विक स्तर पर तीस हज़ार से भी ज़्यादा वनस्पतियां विलुप्ति की श्रेणी में आ चुकी हैं। भारत में पौधों की लगभग पैंतालीस हज़ार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 1300 से ज़्यादा विलुप्तप्राय हैं।
वैश्विक प्रयासों के साथ भारत ने जैव विविधता के संरक्षण में प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस समय भारत में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 18 बायोस्फीयर रिज़र्व और 49 रामसर स्थल हैं, जहां विश्व स्तर पर लुप्त हो रही प्रजातियों का न सिर्फ संरक्षण हो रहा है, बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि भी दर्ज की गई है।
संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के नष्ट होने के महत्वपूर्ण कारणों में शहरीकरण, प्राकृतिक आवास की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को गिनाया है।
डॉ. हेनरी ने प्रजातियों की विलुप्ति का जो मुद्दा उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। हमें सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान मानव विकास का प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित कर निकाला जा सकता है या किसी और तरीके से। (स्रोत फीचर्स)
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क्रोएशिया के कुछ हिस्सों में ट्रफल (खाने योग्य फफूंद) काफी महत्वपूर्ण हैं। इनकी कीमत लगभग 4,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। ट्रफल उद्योग और इससे सम्बंधित पर्यटन रोज़गार प्रदान करता है, अतिरिक्त आय देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
तीस साल पहले इस्त्रिया में वर्ष भर में होने वाली बारिश का पूर्वानुमान किया जा सकता था। लेकिन अब, जलवायु बदल गई है और सूखा भी पड़ने लगा है। ट्रफल्स को बढ़ने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और अपेक्षाकृत गर्म जाड़ों के कारण जंगली सूअरों की आबादी बढ़ गई है, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और ट्रफल खा जाते हैं। जिस कारण ट्रफल्स मिलना मुश्किल होता जा रहा है।
फफूंद वैज्ञानिक ज़ेल्को ज़्ग्रेबिक काले ट्रफल्स के प्लांटेशन की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वे उनके बीजाणुओं को पेड़ों पर रोपने के विभिन्न तरीकों को आज़मा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इस फफूंद के जीवन चक्र, पारिस्थितिकी और पूरे क्रोएशिया में कवक के भौगोलिक वितरण सम्बंधी डैटा और नमूने एकत्रित किए।
उनके अनुसार ट्रफल प्लांटेशन प्राकृतिक आवासों पर दबाव को कम कर सकता है। इसमें, मिट्टी में पानी की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विधियों का उपयोग किया जा सकता है और सूअरों को बाहर रखा जा सकता है।
वे मिट्टी में कवक की पहचान करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का उपयोग कर रहे हैं ताकि संरक्षित क्षेत्रों में उनके बीजाणुओं और कवक-तंतुओं (मायसेलियम) की मदद से कवक की पहचान की जा सके। ज़्ग्रेबिक का कहना है कि प्रजातियों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक है।
इसके अलावा, ट्रफल वाले इलाकों और ट्रफल-रहित इलाकों की तुलना करने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि वे कुछ क्षेत्रों में क्यों पनपते हैं। इस काम से ब्रिजुनी नेशनल पार्क के एड्रियाटिक द्वीप जैसे स्थानों में जैव विविधता का महत्व भी स्पष्ट हो रहा है। (स्रोत फीचर्स)
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कई बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं लेकिन हाल ही में हुए अध्ययन में पाया गया है कि कुछ तरह की नदियों पर बने बांध अधिक प्रलयंकारी बाढ़ ला सकते हैं। अध्ययन सुझाता है कि नदी प्रबंधकों को गाद वाली और रेतीली नदियों पर अपनी बाढ़ नियंत्रण रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
बांधों के अपने कई फायदे हैं। ये अपेक्षाकृत स्वच्छ बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पानी का भंडारण करते हैं जिसका उपयोग खेती और अन्य कार्यों में किया जा सकता है और ये बाढ़ को रोक सकते हैं।
लेकिन बांधों के खामियाज़े भी हैं; जैसे लोगों का विस्थापन, मछलियों के प्रवास में बाधा और कई अन्य पारिस्थितिक नुकसान। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि बांध बाढ़ों को अधिक गंभीर बना सकते हैं।
बांध इंजीनियरों को उम्मीद थी कि पानी भंडारण के अलावा नदियों के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सकता है। चूंकि बांध गाद को रोक लेंगे और अपेक्षाकृत साफ पानी छोड़ेंगे जिससे नदी के तल में कटाव होगा और नदी गहरी हो जाएगी। इस कटाव से नदी अधिक पानी वहन कर सकेगी और बाढ़ का पानी नदी के किनारों पर फैलने से रुकेगा।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भू-आकृति विज्ञानी हांगबो मा जानना चाहते थे कि बांध नदी की तलछटों को कैसे बदलते हैं – अध्ययन में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। बांध से छोड़ा गया पानी नदी के तल से महीन कणों को साथ बहा ले जाता है और बड़े कण नदी तल में छोड़ जाता है। इस तरह का क्षरण नदी तल में जलमग्न टीले बनाता है।
दरअसल मा और उनके साथी येलो नदी का अध्ययन कर रहे थे, जो तिब्बती पठार के पहाड़ों से शुरू होकर पूर्वी चीन सागर की ओर बहती है। जब वे नदी के एकदम निचले भाग के पेंदे का सोनार की मदद से स्कैन कर रहे थे तो वहां टीलों की अनुपस्थिति से काफी प्रभावित हुए। ऐसा नदी तल में गाद की उच्च मात्रा के कारण हुआ होगा। येलो नदी दुनिया की सबसे कीचड़ वाली नदी है जिसका नाम इसके प्रवाह में भारी मात्रा में गाद के कारण रखा गया है। महीन कण टीले नहीं बनने देते हैं।
लेकिन ज़ियाओलांगडी बांध के करीब नदी का पेंदा ऊबड़-खाबड़ मिला और वहां बड़े-बड़े टीले थे। इसने शोधकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया कि एक ही नदी के पेंदे में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है।
सवाल था कि क्या उबड़-खाबड़ और टीले से भरा नदी का पेंदा बाढ़ के पानी के प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे पानी ऊपर चढ़ेगा और नदी उफान पर आ जाएगी और बाढ़ का पानी मैदान में फैल जाएगा। इस विचार को जांचने के लिए उनके दल ने नदी चैनल के आकार और अन्य कारकों के आधार पर गणना की। नेचर कम्यूनिकेशंस में प्रकाशित परिणाम बताते हैं कि नदी चैनल 3.4 मीटर गहरी होने के बावजूद, 1999 में बांध बनने से पहले की तुलना में अब बड़ी बाढ़ लगभग दुगनी भयंकर हो गई हैं।
वर्ष 1980 से 2015 तक बाढ़ के रिकॉर्ड जांचने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि मध्यम और बड़ी बाढ़ों की भयावहता वास्तव में बढ़ गई थी। दूसरी ओर, इसी अवधि में आई छोटी बाढ़ों की भयावहता में कमी आई थी; संभवत: नदी की गहराई थोड़ी बढ़ने के कारण ऐसा हुआ होगा।
सौभाग्य से, बांध बनने के बाद से शायद ही कभी निचली येलो नदी में बड़ी बाढ़ आई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जलवायु शुष्क हो गई है और जलाशय में अब भी अत्यधिक वर्षा से आने वाले प्रवाह को थामे रखने की पर्याप्त क्षमता है। लेकिन जलवायु मॉडल सुझाता है कि इस शताब्दी में येलो नदी बेसिन में वर्षा 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। और नदी जलाशय में तलछट जमा होना जारी है – और यह पहले से ही 75 प्रतिशत भरा है – बाढ़ के पानी को जमा करके रखने की बांध की क्षमता कम हो जाएगी।
टीम का अनुमान है कि नए बांध 80 प्रतिशत से अधिक निचली नदियों में आने वाली बड़ी बाढ़ की भयावहता बढ़ा देंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि न केवल येलो नदी के लिए बल्कि अन्य नदियों के लिए भी बाढ़ के जोखिम का आकलन कैसे किया जाए। (स्रोत फीचर्स)
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मानव गतिविधियों की वजह से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो या अन्यथा, फिलहाल मुद्दा यह है कि उत्तरी भारत औसतन 45 डिग्री सेल्सियस के दैनिक तापमान के साथ भीषण गर्मी की चपेट में है।
ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के वैश्विक पैटर्न में परिवर्तन आएगा और भारत को और अधिक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार ग्रीष्म लहर (लू) उस स्थिति को कहते हैं जब किसी दिन का तापमान लंबे समय के औसत तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक होता है (या मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो)।
उदाहरण के लिए, दिल्ली में 1981 से 2010 के दौरान मई का औसत उच्च तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा करता था लेकिन वर्तमान में 28 अप्रैल से प्रतिदिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है (औसत अधिकतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक)। ये महज आंकड़े नहीं हैं बल्कि इनका सम्बंध मानव शरीर, जन स्वास्थ्य और जलवायु संकट के इस दौर में शासन व्यवस्था से जुड़ा है।
इस संदर्भ में वेट-बल्ब तापमान महत्वपूर्ण है। वेट-बल्ब तापमान वह न्यूनतम तापमान है जो कोई वस्तु गर्म वातावरण में हासिल कर सकती है जब साथ-साथ उसे पानी के वाष्पन से ठंडा किया जा रहा हो। जब आसपास का वातावरण गर्म हो और वस्तु की सतह से पानी वाष्पित हो रहा हो तो उनके बीच एक साम्य स्थापित होता है और वस्तु के तापमान में कमी आती है। अपनी त्वचा का उदाहरण लीजिए। किसी गर्म दिन में जब आपकी त्वचा की सतह से पसीना वाष्पीकृत होता है तब आपकी त्वचा कम-से-कम जितने तापमान तक ठंडी हो सकती है उसे वेट-बल्ब तापमान कहा जाता है। यह तापमान सिर्फ साधारण तापमापी से नापा गया तापमान नहीं बल्कि वाष्पन की वजह से आई या आ सकने वाली गिरावट को दर्शाता है।
यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। किसी सतह से पानी का वाष्पन सिर्फ तापमान पर निर्भर नहीं करता बल्कि आसपास की हवा में मौजूद नमी की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यदि आसपास की हवा बहुत अधिक नम है, तो सतह से पानी का वाष्पन कम होगा और उस वस्तु के तापमान में उतनी कमी नहीं आ पाएगी जितनी शुष्क हवा में आती।
मौसम का अध्ययन करने वाले एक संस्थान मेटियोलॉजिक्स के अनुसार 26 अप्रैल 2022 को सुबह साढ़े आठ बजे दक्षिण दिल्ली का वेट-बल्ब तापमान लगभग 19.5 डिग्री सेल्सियस था जो 29 अप्रैल को बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये दोनों ही तापमान फिलहाल सुरक्षित सीमा में हैं। लेकिन 32 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब तापमान में थोड़ी देर भी बाहर रहना हानिकारक हो सकता है। वेट-बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो पर्याप्त पानी पीने और कोई शारीरिक कार्य किए बगैर भी कुछ घंटे बाहर छाया में गुज़ारना तक जानलेवा हो सकता है।
एशिया के मौसम मानचित्र में दिखेगा कि वेट-बल्ब तापमान भूमध्य रेखा की ओर जाने पर काफी तेज़ी से बढ़ता है और साथ ही भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक होता है। यह मुख्य रूप से नमी के कारण होता है। वातावरण में जितनी अधिक नमी होगी, उतना ही कम पसीना वाष्पित हो पाएगा और शरीर भी उतना ही कम ठंडा हो पाएगा। इसलिए किसी क्षेत्र में मात्र हवा का तापमान जानना पर्याप्त नहीं होता बल्कि आर्द्रता और वेट-बल्ब की रीडिंग भी महत्वपूर्ण है।
2020 में कोलंबिया युनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि पृथ्वी की सतह के कई हिस्सों में गर्मी और आर्द्रता के कारण स्थिति जानलेवा बन चुकी है जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह स्थिति सदी के अंत में आएगी। शोधकर्ताओं द्वारा 1979 से 2017 तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी तटवर्ती और उत्तर-पश्चिमी भारत पर सबसे अधिक वेट-बल्ब तापमान होने की संभावना है।
ज़्यादा व्यापक स्तर पर देखें तो मध्य अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य-पूर्व, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में अधिकतम वेट-बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक 2010 में ही पहुंच चुका है।
ग्लोबल वार्मिंग से न सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि समुद्र स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों समस्याओं के चलते भारत के कई क्षेत्र रहने योग्य नही रह जाएंगे। कब और कौन-से क्षेत्र निर्जन होंगे यह कई कारकों पर निर्भर करता है।
गौरतलब है कि भारत के प्रभावित क्षेत्र में कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां जन स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर और अपर्याप्त है, तथा चिकित्सा कर्मियों की कमी है। इन राज्यों की आय भी बहुत कम है और अधिकांश निवासी बाहरी काम करने वाले दिहाड़ी मज़दूर हैं और बहुत कम सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इन गर्म हवाओं के दौरान बाहर काम करना उनके लिए काफी जोखिम भरा होगा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन में जिस समूह का समसे कम योगदान हैं उसे इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
इस समस्या के समाधान के लिए ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार किया गया है जिसको सबसे पहले 2013 में अहमदाबाद में अपनाया गया था। तब से लेकर अब तक 30-40 शहर इस योजना को अपना चुके हैं जिसमें जागरूकता अभियान, चेतावनी प्रणाली और शीतलन व्यवस्था की स्थापना तथा कमज़ोर वर्गों में गर्मी के जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए हैं। देखा जाए तो गर्मी के शहरी टापू जैसे प्रभाव के कारण शहरी क्षेत्रों की गर्म हवाएं और भी घातक हो गई हैं। ये प्रयास सराहनीय हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। गर्म हवाओं की बात करते हुए आर्द्रता को शामिल करना अनिवार्य है क्योंकि वह वेट-बल्ब तापमान में वृद्धि करती है।
फिलहाल, आईपीसीसी के अनुसार भारत में वेट-बल्ब तापमान शायद ही 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है लेकिन इसमें जल्द ही परिवर्तन की संभावना है। (स्रोत फीचर्स)
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हाल की एक रिपोर्ट में स्तब्ध कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं। वर्ष 2012 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओज़ोन को क्षति पहुंचाने वाले रसायन HCFC-141b के स्तर में वृद्धि देखी गई है जबकि इसका घोषित उत्पादन कम हुआ है।
ये नतीजे पूर्व में उपयोग किए गए इस तरह के रसायनों से छुटकारा पाने की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं: भले ही इन रसायनों का उत्पादन थम गया हो लेकिन उपकरणों में ये दशकों तक टिके रह सकते हैं। नतीजे यह भी दर्शाते हैं कि कैसे विभिन्न महाद्वीपों में लगे सेंसर्स के असमान वितरण से उत्सर्जन के स्रोतों को पहचानने में कठिनाई होती है।
HCFC-141b का उपयोग मुख्यत: रेफ्रिजरेटर वगैरह में फोम इन्सुलेशन बनाने में किया जाता था। फ्लोरोकार्बन रसायन ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इन रसायनों के उपयोग को धीरे-धीरे बंद करने के प्रयास शुरू किए गए थे। 2000 के दशक की शुरुआत से ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों में लगातार कमी आई, और ध्रुवों के ऊपर बना ओज़ोन ‘छिद्र’ भरने लगा।
फिर 2018 में पता चला कि प्रतिबंधित रसायन CFC-11 का स्तर वर्ष 2012 से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैनल का मत था कि यह वृद्धि संभवत: CFC-11 के अवैध उत्पादन के कारण है। अवैध उत्पादन का कारण शायद यह है कि तब CFC-11 के विकल्प HCFC-141b, जो ओज़ोन को कम नुकसान पहुंचाता है, की आपूर्ति बहुत कम थी। 2019 में एक बार फिर CFC-11 का स्तर गिरने लगा।
चूंकि 2030 तक HCFC-141b के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रयास 2013 में शुरू हो गए थे, इसलिए अब तक HCFC-141b के उत्पादन में भी गिरावट दिखनी चाहिए थी। अब HCFC-141b की जगह ऐसे रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जो ओज़ोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते।
लेकिन वायुमण्डल में तो HCFC-141b का स्तर बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह वृद्धि 2017 से 2021 के बीच हुई है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में ऑनलाइन प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2020 तक HCFC-141b की मात्रा में कुल 3000 टन की वृद्धि हुई है।
नेशनल ओशिएनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रशन के स्टीफन मोंट्ज़्का का कहना है कि HCFC-141b में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में कहीं से हो रही है।
एक संभावना यह है कि HCFC-141b का अवैध उत्पादन न हो रहा हो और कबाड़ हो चुके उपकरणों के फोम के विघटन से HCFC-141b निकल रही हो।
दुनिया के विभिन्न इलाकों में वायु सेंसर्स के असमान वितरण के कारण उत्सर्जन का वास्तविक स्रोत पकड़ में नहीं आ रहा है। इस वजह से भारत, रूस, मध्य-पूर्व, अधिकांश अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की स्थिति को लेकर वैज्ञानिक अनभिज्ञ हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। CFC-11 में वृद्धि के बाद से युरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित पहल के तहत अधिक सेंसर लगाए जा रहे हैं और सेंसर के असमान वितरण को कम किया जा रहा है। (स्रोत फीचर्स)
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हाल ही में हुए एक मॉडलिंग अध्ययन का निष्कर्ष है कि अगले 30 वर्षों में सिर्फ 20 प्रतिशत बीफ की जगह मांस के विकल्प का उपयोग करने से वनों की कटाई और इससे जुड़े कार्बन उत्सर्जन को आधा किया जा सकता है। ये नतीजे नेचर पत्रिका प्रकाशित हुए हैं।
बीफ के लिए मवेशियों को पालना वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। मवेशी मीथेन उत्सर्जन का भी प्रमुख स्रोत हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि बीफ के बदले मांस के विकल्प अपनाने से खाद्य उत्पादन के कारण होने वाला उत्सर्जन कुछ कम हो सकता है, लेकिन यह कोई रामबाण इलाज नहीं है।
पूर्व अध्ययनों में देखा गया था कि बीफ की जगह गैर-मांस विकल्प ‘मायकोप्रोटीन’ अपनाने से पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। मायकोप्रोटीन मिट्टी में पाई जाने वाली फफूंद के किण्वन से बनाया जाता है। 1980 के दशक में यू.के. में यह क्वार्न ब्रांड नाम से बिकना शुरू हुआ और अब यह कई देशों में आसानी से उपलब्ध है।
यह अध्ययन बीफ की जगह मायकोप्रोटीन अपनाने से पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें 2020 से 2050 के बीच जनसंख्या वृद्धि, आय और मवेशियों की मांग में वृद्धि को शामिल किया गया। यदि सब कुछ आज जैसा ही चलता रहा, तो बीफ की खपत में वैश्विक वृद्धि से चराई के लिए चारागाह और मवेशियों के आहार उत्पादन के लिए कृषि भूमि में विस्तार की आवश्यकता होगी। इससे वनों की कटाई की वार्षिक दर दुगनी हो जाएगी। मीथेन उत्सर्जन और कृषि कार्यों के लिए जल उपयोग भी बढ़ जाएगा।
दूसरी ओर, यदि वर्ष 2050 तक 20 प्रतिशत बीफ की जगह मायकोप्रोटीन लें तो मीथेन उत्सर्जन में 11 प्रतिशत कमी आएगी और साल भर में होने वाली वनों की कटाई और उससे सम्बंधित उत्सर्जन आधा रह जाएगा। बीफ की खपत का आधा हिस्सा मायकोप्रोटीन से बदलने पर वनों की कटाई में 80 प्रतिशत की कमी और 80 प्रतिशत तक बदलने से 90 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
वैसे बीफ की जगह मांस विकल्प अपनाने से जल उपयोग में मामूली बदलाव ही दिखेंगे क्योंकि जो पानी मवेशियों के आहार उगाने में लगता था अब अन्य फसल उगाने में लगेगा।
अन्य शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसे अध्ययन खाद्य उत्पादन के बेहतर तरीके पता करने में मददगार हो सकते हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि मायकोप्रोटीन उत्पादन में अधिक बिजली लगे, इसलिए अतिरिक्त बिजली उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार करना होगा। इसके अलावा बीफ की जगह मायकोप्रोटीन अपनाने का मतलब है कि पशुपालन से मिलने वाले सह-उत्पाद (चमड़ा और दूध) भी वैकल्पिक तरीकों से प्राप्त करना होंगे। ये वैकल्पिक तरीके भी पर्यावरण पर प्रभाव डालेंगे।
सुझाव है कि बीफ को मांस के अन्य विकल्प जैसे प्रयोगशाला में बनाए गए मांस या वनस्पति-आधारित विकल्प से बदलने पर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जांचना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)
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कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी चिंताओं के बावजूद, सरकार द्वारा अधिसूचित मानक काफी हद तक कागज़ों तक ही सीमित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत कभी सख्त उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था के तहत काम कर पाएगा?
प्राचीन बिजली उत्पादन के लिए स्वच्छ ईंधन के बढ़ते उपयोग से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। हालिया वर्षों में आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनों के चलते बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी है। नतीजतन, कोयले की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटने की उम्मीद तो है लेकिन आने वाले कुछ समय तक कोयले के कुल उपयोग में वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ ही ताप बिजली घरों से प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी जोखिम भी बरकरार रहेंगे।
भारत के बिजली उत्पादक इलाकों में तो प्रदूषण स्तर में निरंतर वृद्धि होती रही है। यह देखा गया है कि कोरबा और सिंगरौली जैसे इलाकों में ताप बिजली घर ज़्यादा हैं, वहां प्रदूषण स्तर भी ज़्यादा है। ताप बिजली घरों के उत्सर्जन और सम्बंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानकों का निर्धारण अनिवार्य है। यह ताप बिजली घरों (थर्मल पॉवर प्लांट, टीपीपी) के निकट रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ज़रूरी है।
वर्ष 2015 तक, टीपीपी के लिए उत्सर्जन मानक केवल कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उत्सर्जन तक ही सीमित थे। फिर 7 दिसंबर 2015 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 के तहत इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इस संशोधित नियमावली में ताप बिजली घरों में पीएम के लिए कड़े मानक निर्धारित करने के अलावा सल्फर डाईऑक्साइड (SO2), नाइट्रस ऑक्साइड्स (NOx), पारा (Hg) उत्सर्जन और पानी की खपत को लेकर भी नए मानक निर्धारित किए गए और 1 जनवरी 2017 के बाद स्थापित सभी टीपीपी के लिए शून्य अपशिष्ट जल निकासी भी अनिवार्य कर दी गई। भारतीय कोयले में आम तौर पर सल्फर की मात्रा कम होती है, इसलिए SO2 उत्सर्जन के मानकों की ज़रूरत पर कुछ मतभेद रहे। हालांकि, शोध से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार SO2 से द्वितीयक पीएम का निर्माण होता है जो पीएम प्रदूषण में प्रमुख योगदान देता है। अत: SO2 उत्सर्जन पर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इन नियमों को सभी टीपीपी संयंत्रों पर दो साल के भीतर यानी दिसंबर 2017 तक लागू करना अनिवार्य किया गया था। इस अधिसूचना को जारी हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं और अब इसकी ज़मीनी हकीकत की समीक्षा लाज़मी है।
पर्यावरणीय मानक ऊर्जा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं?
अक्सर देखा गया है कि टीपीपी के लिए निर्धारित किए गए उत्सर्जन मानकों पर चर्चाओं में इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती कि इनके अनुपालन के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे। पहली बात तो यह कि निर्धारित मानकों के अनुसार टीपीपी संयंत्रों को नए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (पीसीई) स्थापित करना होगा या पुराने उपकरणों में सुधार करने होंगे। इन उपकरणों का प्रकार संयंत्र के आकार, स्थान और आयु के साथ-साथ प्रयुक्त कोयले जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन के लिए अलग-अलग पीसीई तकनीक का उपयोग करना होता है। लेकिन जब भी पीसीई की बात आती है तो सभी मानकों और उनके अनुपालन की जांच को निकासी गैस के डीसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) का पर्याय मान लिया जाता जाता है। एफजीडी सभी पीसीई में सबसे महंगा और जटिल उपकरण है।
इसके अलावा, पीसीई को पूरी क्षमता से संचालित होने में भी काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, एफडीजी उपकरण को स्थापित करने के लिए दो वर्ष से अधिक और संयंत्र से जोड़ने के लिए दो से तीन महीने के समय की आवश्यकता होती है। यदि इसमें नियोजन और समय-चक्र का ध्यान न रखा जाए तो कई टीपीपी एक ही समय पर बंद करने पड़ सकते हैं और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
पीसीई के लिए पूंजीगत व्यय और संचालन लागत की आवश्यकता भी होती है जिसका असर उत्पादन लागत और शुल्क पर भी पड़ता है। ऐसे टीपीपी जिनके शुल्क ‘लागत-धन-मुनाफा’ के तहत निर्धारित किए गए हैं, उनके शुल्क में बदलाव की ज़िम्मेदारी सम्बंधित विद्युत नियामक आयोग (राज्य या केंद्र) पर आती है। दूसरी ओर, जिन टीपीपी के शुल्क प्रतियोगी बोली के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं उनके शुल्क में बदलाव बिजली खरीद अनुबंध (पीपीए) की शर्तों के अनुसार किया जाता है। कानून में उक्त परिवर्तन बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 63 के तहत शुल्क निर्धारण के बाद हुआ है, जिसके चलते पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त खर्च भी होते हैं। कानून में इस तरह के बदलाव के चलते शुल्क में होने वाली वृद्धि को उपभोगताओं पर डाला जा सकता है। उपभोक्ताओं और पूरे बिजली क्षेत्र पर प्रभाव के अंदेशे के बावजूद अभी तक अतिरिक्त व्यय और शुल्क को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है।
इसके अलावा, संशोधित पर्यावरण मानकों का व्यापक स्तर पर सुचारु और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिजली क्षेत्र के हितधारकों और संस्थानों द्वारा सही समय पर कार्रवाई करना भी ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, बिजली मंत्रालय (एमओपी) को समय रहते कानूनी बदलाव की घोषणा कर देनी चाहिए थी, बिजली नियामकों को समय पर क्षेत्र-व्यापी ढांचा तैयार कर लेना चाहिए था और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को भी आवश्यक बेंचमार्क अध्ययन पूरे कर लेने चाहिए थे। वैसे हाल में इनमें से कुछ मोर्चों पर कार्य होते नज़र आ रहे हैं लेकिन ये काफी सीमित हैं और बहुत विलम्ब से हुए हैं।
दरअसल, एमओपी ने संशोधित पर्यावरण मानकों को कानूनी मान्यता 2018 में (अनुपालन की समय सीमा खत्म होने एक वर्ष बाद) दी थी। नियामक दिशानिर्देशों की कमी के कारण मुकदमेबाज़ी चली और देरी होती रही। इसके अलावा क्षेत्र के कई किरदारों ने भी निष्क्रियता या प्रतिकूल कार्रवाई दर्शाई। इसके अतिरिक्त, कई पर्यावरणीय मानकों को कमज़ोर किया गया और अनुपालन की समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया।
अधिसूचना के छह साल बाद
2021 के संशोधन से पहले टीपीपी को परिचालन जारी रखने के लिए 2019 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित संयंत्र) या 2022 (अन्यत्र स्थित संयंत्र) तक पर्यावरण मानकों का पालन करना अनिवार्य था। ये मानक संयंत्रों की उम्र के आधार पर तय किए गए थे – 2004 से पूर्व, 2004 से 2016 के बीच और 2016 के बाद स्थापित संयंत्रों के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए थे। पर्याप्त बिजली आपूर्ति और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीईए द्वारा एक समय-विभेदित क्रियांवयन योजना प्रस्तुत की गई। पीसीई क्रियांवयन की प्रगति को लेकर सीईए एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता तो दिसंबर 2021 तक अधिकांश संयंत्रों में एफजीडी लग चुके होते। लेकिन, अफसोस, ऐसा नहीं हुआ।
सीईए देश की 209 गीगावॉट ताप क्षमता में से कुल 167 गीगावॉट क्षमता के संयंत्रों में एफजीडी की स्थिति की निगरानी करता है। अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधी इकाइयों में एफजीडी स्थापित करने की समय सीमा निकल चुकी थी। इनमें से 40 प्रतिशत इकाइयां फिलहाल स्वीकृति के चरण में हैं जबकि 38 प्रतिशत के लिए निविदा आमंत्रण के नोटिस जारी किए गए हैं। चूंकि अधिकांश इकाइयों में एफजीडी स्थापित करने की प्रक्रिया अभी भी निर्माण-पूर्व चरण में है, और एफजीडी स्थापित करने में 36 महीनों का समय और लग सकता है, इसलिए 2017 की समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2022 कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2022 तक भी एफजीडी स्थापना की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।
निगरानीशुदा 118 गीगावॉट क्षमता में ऐसी इकाइयां भी शामिल हैं जहां 2021 दिसंबर तक एफजीडी स्थापित करने का लक्ष्य था। इनमें से केवल 2 प्रतिशत में ही एफजीडी स्थापित किए गए हैं जबकि 38 प्रतिशत में जनवरी 2020 के बाद से कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है। यह 2017 से पहले स्थापित संयंत्रों की बात है। अपेक्षा थी कि 2017 के बाद स्थापित संयंत्रों में संचालन शुरू होने की तारीख से ही एफजीडी/पीसीई स्थापित हो जाएंगे। अलबत्ता, 2017 के बाद स्थापित ओडिशा स्थित डार्लीपल्ली टीपीपी, राजस्थान स्थित सूरतगढ़ टीपीपी और तेलंगाना स्थित भद्राद्री टीपीपी बिना किसी पीसीई के बिजली उत्पादन कर रहे हैं। यह मानकों का उल्लंघन माना जा सकता है।
2021 के संशोधन के बाद वैसे तो इन समय सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब टीपीपी को आसपास की आबादी और प्रदूषण के स्तर तथा संयंत्र की सेवानिवृत्ति की नियत तारीख के आधार पर तीन श्रेणियों – ए, बी और सी – में वर्गीकृत किया गया है। इस संशोधन में पर्यावरण क्षतिपूर्ति नामक एक दण्ड भी शामिल किया गया है जिसका भुगतान टीपीपी द्वारा किया जाएगा। यह दण्ड मानकों के उल्लंघन की अवधि के आधार पर 0.05 रुपए से 0.20 रुपए प्रति युनिट विद्युत होगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने यह तो स्पष्ट किया है कि इस दण्ड की वसूली उपभोक्ताओं से नहीं की जा सकती लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह एक रोकथाम के उपाय के रूप में काम करेगा। उल्लंघन की स्थिति में भी उत्पादकों को स्थिर लागत तो मिलती ही रहेगी जिससे वे ब्याज अदायगी करते रहेंगे और इक्विटी पर लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तकनीकी रूप से, टीपीपी जब तक जुर्माने का भुगतान करते रहेंगे तब तक वे बिना पीसीई के अपना काम करना जारी रख सकेंगे। आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियां भी इनसे बिजली खरीद जारी रख सकती हैं। यदि बड़े पैमाने पर उल्लंघन की स्थिति आई, तो चिंता का विषय होगा क्योंकि ऐसी सभी इकाइयों को बंद करना तो संभव नहीं होगा।
टीपीपी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए अप्रैल 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जो बार-बार समय सीमाओं के उल्लंघन करती रही और अभी तक हमारे सामने टीपीपी की श्रेणी के बारे कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है। लिहाज़ा टीपीपी को अनुपालन की समय-सीमा और दण्ड की जानकारी न होने का एक बहुत सुविधाजनक बहाना मिल गया है। देखा जाए तो वर्तमान स्थापित क्षमता का लगभग 23 गीगावॉट ए श्रेणी में आता है जिस पर सबसे अधिक दण्ड है। बी श्रेणी में भी लगभग 23 गीगावॉट है और शेष 163 गीगावॉट सी श्रेणी में है जिन पर सबसे कम दण्ड है। यानी अधिकांश पीसीई-रहित संयंत्र सबसे कम दण्ड की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अधिकांश संयंत्रों के लिए जुर्माना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जवाबदेह कौन?
मानकों के उल्लंघन पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी को एक से दूसरे किरदार के बीच उछाला जाता रहा है। मानकों को अधिसूचित करने (या न करने) से ऐसा लगता है कि इन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार बिलकुल भी गंभीर नहीं हैं।
जैसे, एमओपी और सीईए ने खुद होकर कार्रवाई करने से अक्सर कन्नी काटी है। लागत और प्रौद्योगिकी की बेंचमार्किंग, मानकों का जल्दी अनुपालन करने वाली इकाइयों की समस्याओं और तालमेल के लिए आवश्यक संयंत्र-बंदी जैसे मुद्दों को सही समय पर संबोधित नहीं किया गया। फरवरी 2019 में सीईए ने मोटे तौर पर एफजीडी की मोटी-मोटी लागत के बेंचमार्किंग का काम किया और फरवरी 2020 में जाकर केवल एफजीडी के लिए प्रौद्योगिकी चयन की जानकारी प्रस्तुत की। यहां तक कि एमओपी द्वारा सीईआरसी को पीसीई से सम्बंधित लागतों को पारित करने की अनुमति मई 2018, यानी दिसंबर 2017 की प्रारंभिक समय सीमा समाप्त होने के बाद दी गई। और तो और, 2021 का संशोधन और समय सीमा आगे बढ़ाने का मामला जनवरी 2021 में संयंत्र के स्थान विशिष्ट उत्सर्जन मानकों पर सीईए के पेपर से प्रभावित था। सीईए ने सल्फर डाईऑक्साइड उत्सर्जन मानकों की समीक्षा जून 2021 में की और इन मानकों का अनुपालन करने के लिए 10 से 15 वर्ष की समय-सीमा पर अड़ा रहा। तर्क यह दिया गया कि SO2 के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों के संयंत्रों के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, इस स्पष्टीकरण में यह ध्यान नहीं रखा गया कि सल्फर डाईऑक्साइड उत्सर्जन द्वितीयक पीएम का निर्माण करता है। सीईए का यह मत और साथ में विलम्ब से लिए जाने वाले निर्णय और मानकों में ढील देने का आग्रह एजेंसियों की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।
अनुपालन में उत्पादकों ने काफी देरी की है। जब दिसंबर 2017 की प्रारंभिक समय सीमा प्रभावी थी तब उत्पादक सम्बंधित एसआरसी के साथ एफजीडी स्थापना के शुरुआती कार्यों को टालते रहे। उदाहरण के लिए, ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी और नाभा पॉवर ने अपने एसईआरसी के समक्ष याचिकाएं नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में जाकर दायर कीं। दूसरी समय सीमा के मामले में भी यही तरीका जारी रहा और समय सीमाएं गुज़रती रहीं। दरअसल संशोधित समय सीमा के अनुसार दिसंबर 2019 तक 16 गीगावॉट में एफजीडी स्थापित हो जाना चाहिए थे जो केवल 1 गीगावॉट में ही हो पाया है। इसके अलावा नवनिर्मित टीपीपी को शुरुआत से ही पीसीई के साथ संचालित होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और 2016 के बाद स्थापित संयंत्र बिना पीसीई के चलते रहे।
हालांकि आपूर्ति में कमी और लागत में अस्पष्टता जैसे कारकों से इन मानकों पर अमल थोड़ा मुश्किल रहा होगा लेकिन नियामकों के ढुलमुल रवैये ने भी हालात बिगाड़े। हालांकि मानकों का सम्बंध पर्यावरण से है लेकिन बिजली क्षेत्र पर भी इनका काफी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय और राज्य नियामकों को चाहिए था कि वे शट-डाउन के दौरान राजस्व की हानि, क्रियांवयन के पूंजीगत और परिचालन खर्च, और उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति और शुल्क पर प्रभाव जैसी चुनौतियों का पूर्वानुमान करके उन्हें संबोधित करते। हालांकि, 2015 के संशोधन को 2018 में जाकर कानूनी मान्यता दी गई लेकिन इसमें समुचित नियामक ढांचे के साथ स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल नहीं थे। नियामक अनिश्चितता के चलते 2015 का संशोधन मुकदमेबाज़ी और अन्य समस्याओं में उलझा रहा और इस कारण देरी होती रही। यहां तक कि प्रारंभिक सिद्धांतत: मंज़ूरियां भी 2019 में सीईआरसी टैरिफ नियमों के साथ ही दी गईं। केंद्रीय स्तर पर स्पष्टता के कुछ प्रयास किए गए। इनमें 2019 में किया गया संशोधन और टैरिफ नियमों में बदलाव, और अतिरिक्त लागतों के टैरिफ प्रभावों और क्षतिपूर्ति को संबोधित करने वाला आदेश हैं। ये बदलाव सकारात्मक हैं लेकिन 2015 के संशोधन के पूरे पांच वर्ष बाद देखने को मिले। इनमें अभी भी जल्दी अनुपालन करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पीसीई लागत की वसूली की अनुमति पीसीई की स्थापना के बाद ही दे दी जाए या फिर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के बाद दी जाए। अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि 2021 संशोधन का कोई नियामिकीय प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
एमओईएफसीसी द्वारा 2015 का संशोधन सही दिशा में एक कदम था जो कई अध्ययनों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक परामर्शों पर आधारित था। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भी मेल खाता था। लेकिन इसके बाद से ही कई हितधारकों ने इसको कमज़ोर करने और विलम्ब से लागू करने का प्रस्ताव दिया जिसे एमओएफसीसी ने चुपचाप स्वीकार भी कर लिया। एमओएफसीसी ने सर्वोच्च्य न्यायालय में अपने हलफनामे में बिजली मंत्रालय की अलग-अलग समय पर क्रियांवयन योजना प्रस्तुत की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 2019 तथा बाकी राज्यों के लिए 2022 की नई समय सीमा को स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद, 2021 में नए संशोधन और नई समय सीमा का निर्धारण किया गया। यह सर्वोच्च्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे का उल्लंघन था। जहां तक नियमों के अनुपालन की बात है, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करवाने के लिए ज़िम्मेदार हैं जो इसे निभाने में ढील बरतते रहे। उदाहरण के तौर पर, 1 जनवरी 2017 के बाद शुरू किए गए संयंत्रों को नए मानदंडों का पालन करना था लेकिन उन्होंने आज तक पीसीई स्थापित नहीं किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स द्वारा एकत्रित उत्सर्जन सम्बंधी डैटा अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इससे यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कौन-से संयंत्र मानकों का पालन कर रहे हैं।
पर्यावरणीय मानकों के प्रति अस्पष्टता और सम्बंधित लोगों की लापरवाही 2021 के संशोधन में भी देखी जा सकती है। ऐसे में नई समय सीमा के उल्लंघन की भी काफी संभावना है।
भावी चुनौतियां
पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 के छह वर्ष बाद संस्थागत प्रक्रियाओं और वास्तविक क्रियांवयन दोनों में बहुत कम प्रगति हुई है। सीमित कार्रवाइयां, 2021 के संशोधन में नज़र आ रहा पुन:निर्धारण, मानकों को और अधिक कमज़ोर करने और समय सीमा को एक दशक पीछे धकेलने के प्रयासों को देखते हुए लगता है कि इन मानकों के क्रियांवयन और टीपीपी के आसपास गंभीर प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने के प्रति गंभीरता नहीं है। नियामकों द्वारा पीसीई की स्थापना पर ध्यान न देना संदेह को और बढ़ाता है। दरअसल, उत्सर्जन नियंत्रण मात्र उपकरण स्थापित करने से नहीं होगा बल्कि तभी संभव है जब प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उचित उपयोग किया जाए।
महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोयला संयंत्रों को लेकर गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी चिंताओं के बावजूद क्या भारत सख्त उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था को अपना पाएगा? (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.adanipower.com/-/media/Project/Power/OperationalPowerPlants/mundra/Bannner/mundra_banner1.jpg?la=en&hash=BB05EB99B343E9C097B8891087F053BD